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कोर्ट के फैसले के बाद जारी होगा पंचायत चुनाव का शेड्यूल : राजीव

प्रदेश के चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हार्इ काेर्ट का फैसला आते ही आयोग इस दिशा में कदम उठा देगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2015 02:20 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2015 11:14 AM (IST)
कोर्ट के फैसले के बाद जारी होगा पंचायत चुनाव का शेड्यूल : राजीव

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र । प्रदेश के चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हार्इ काेर्ट का फैसला आते ही आयोग इस दिशा में कदम उठा देगा।

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उन्होंने यहां कहा कि पंचायत चुनाव के जिलाें में की गईं तैयारियों से आयोग पूर्णत संतुष्ट है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियों को लेकर जो कुछ खामियां रह गई हैं, उसे समय रहते दुरुस्त कर लें। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाएंगे। इसके हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार सेक्शन 175 के तहत योग्यता में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और नामंकन फार्म में भी कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। अदालत के आदेशों के बाद करीब चार-पांच लाख नामांकन फार्म में कानूनी सलाह लेने के बाद परिवर्तन किया जा सकता है। अगर नामांकन फार्म में परिवर्तन व बदलाव की जरूरत पड़ी तो चुनावों के लिए कुछ और समय की जरूरत होगी।

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उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी कुछ लोग इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार है।


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