पिस्तौल के बल पर राहगीरों को लूटने के दो दोषियों को सात-सात साल कैद
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने पिस्तौल के बल पर राहगीरों को लूटने के दो दोषियों को सात-सात साल कैद की है। अदालत ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। वहीं इसी मामले में एक अन्य दोषी को तीन साल कैद की है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने पिस्तौल के बल पर राहगीरों को लूटने के दो दोषियों को सात-सात साल कैद की है। अदालत ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। वहीं इसी मामले में एक अन्य दोषी को तीन साल कैद की है।
डिप्टी अटार्नी जसबीर ¨सह ढांडा ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा दो को वर्ष 2017 में थाना केयूके के अंतर्गत रात के समय छीनाझपटी की वारदात को सुलझाने के लिए जांच सौंपी थी। पुलिस की अपराध शाखा के एसआइ सीता राम के नेतृत्व में पुलिस टीम को एक मई 2017 को गश्त के दौरान गुप्त सूचना के मिली कि कैथल निवासी मुकेश, कैथल के गांव ग्योंग निवासी राजेंद्र ज्योतिसर से ढांड रोड पर जाने वाली ¨लक रोड पर खड़े हैं। वे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने योजना बना कर आरोपितों को काबू किया था। तलाशी लेने पर राजेंद्र की जेब से एक पिस्तौल मैगजीन सहित बरामद की। जिसमें चार कारतूस थे। मुकेश की जेब से एक देसी कट्टा व दो कारतूस बरामद हुए। गहन पूछताछ पर राजेंद्र ने बताया कि यह पिस्तौल अपने एक साथी नीलोखेड़ी निवासी आदर्श से लेकर आया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया और तीनों को अदालत में पेश किया।