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प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए गंभीरता से काम कर रहे अधिकारी : परासर

नगरपालिका सचिव अंकुश परासर ने कहा कि नगरपालिका पिहोवा कार्यालय की ओर से सभी को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल वितरित कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 07:56 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 07:56 AM (IST)
प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए गंभीरता से काम कर रहे अधिकारी : परासर
प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए गंभीरता से काम कर रहे अधिकारी : परासर

संवाद सहयोगी, पिहोवा : नगरपालिका सचिव अंकुश परासर ने कहा कि नगरपालिका पिहोवा कार्यालय की ओर से सभी को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल वितरित कर दिए हैं। इसके लिए रिहायशी व कमर्शियल एरिया के वर्ष 2016-2017 तक एरियर का भुगतान करने पर 25 फीसदी की छूट दी गई है। इतना ही नहीं वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बिल का भुगतान करने पर 100 फीसदी ब्याज पर छूट दी गई है।

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उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिल की ऑनलाइन अदायगी करता है तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट 31 अक्टूबर तक दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह किसी भी कार्य दिवस को नगरपालिका में आकर अपने बिल से संबंधित जानकारी ले सकता है। उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में 100 गज से 300 वर्ग गज तक 50 पैसे प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज तक दो रुपये प्रति गज, 501 से लेकर 1000 वर्ग गज तक तीन रुपये प्रति गज, 1001 से लेकर 2 एकड़ तक 3.5 रुपये प्रति गज तथा दो एकड़ से ज्यादा पर पांच रुपये प्रति गज प्रॉपर्टी टैक्स लेने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल क्षेत्र में है तो 50 वर्ग गज तक 12 रुपये, 100 वर्ग गज तक 18 रुपये, 150 वर्ग गज तक 24 रुपये, 151 से 500 वर्ग गज से ज्यादा 30 रुपये सालाना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, अनाथालय, नगरपालिका की प्रॉपर्टी, कब्रिस्तान, धर्मशाला, केंद्र व राज्य सरकार के सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पतालों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा पूर्व सैनिक को भी 300 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी पर भी हाउस टैक्स नहीं लगता।


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