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बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले 60 दुकानदारों को नोटिस

विनीश गौड़ कुरुक्षेत्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों को बनाने बेचने और स्टोर करने वाले 60 लोगों को नोटिस दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 07:39 AM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 07:39 AM (IST)
बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले 60 दुकानदारों को नोटिस
बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले 60 दुकानदारों को नोटिस

विनीश गौड़, कुरुक्षेत्र : खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और स्टोर करने वाले 60 लोगों को नोटिस दिए हैं। इनमें हलवाई से लेकर दूध से प्रोडक्ट बनाने वाली फर्मों के नाम भी हैं। इनसे प्राधिकरण ने अब तक लाइसेंस नहीं लेने पर जवाब मांगा है। जबकि साथ ही हर छोटे बड़े दुकानदार को एफएसएसएआइ में पंजीकरण कराने और लाइसेंस लेने की सलाह दी गई है। नहीं तो विक्रेता और उत्पादकों को कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। ये देनी होगी फीस 12 लाख रुपये से नीचे के प्रोडक्ट उत्पादन करने व बेचने वाले दुकानदारों को हर वर्ष 100 रुपये की फीस अदा करनी होगी। इसके साथ ही आनलाइन अपना पंजीकरण भी कराना होगा। इसके अलावा 12 लाख से ऊपर की आमदन करने वालों को दो हजार सालाना फीस भरनी होगी। वहीं 100 किलो उत्पादन करने वाले को तीन हजार और दो मीट्रिक टन से ज्यादा सामान बनाने वाले को पांच हजार रुपये की फीस अदा करना होंगे। कोई फीजिकल वर्क नहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि 60 उत्पादक व दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए कोई फीजिकल वर्क नहीं है। यानी फार्म भरने से लेकर लाइसेंस जारी होने तक की सारी प्रक्रिया को आनलाइन किया गया है। इसके बावजूद महज चुनिदा दुकानदारों ने ही अब तक लाइसेंस बनवाए हैं। मगर यह सख्त निर्देश हैं कि तमाम दुकानदार पहले अपना लाइसेंस बनवाएं। छह माह की सजा व पांच लाख रुपये तक जुर्माना

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फोटो संख्या : 21 जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर ने कहा कि अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के सामान बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना और छह माह की सजा का प्रावधान है। दुकानदारों से अपील है कि समय रहते अपने लाइसेंस अप्लाई कर लें अन्यथा ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा।


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