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आमजन नहीं दिखा रहा यातायात नियमों के प्रति सजगता

प्रदेश की पुलिस भले ही लोगों को गुलाब का फूल देकर यातायात के नियम बताने में लगी है मगर आमजन इसे लेकर कतई सजगता नहीं दिखा रहा है। कहीं वाहन ही नियमों के विपरीत सड़क पर चलाए जा रहे हैं तो कहीं नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 07:30 AM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 07:30 AM (IST)
आमजन नहीं दिखा रहा यातायात नियमों के प्रति सजगता
आमजन नहीं दिखा रहा यातायात नियमों के प्रति सजगता

संवाद सहयोगी, इस्माईलाबाद : प्रदेश की पुलिस भले ही लोगों को गुलाब का फूल देकर यातायात के नियम बताने में लगी है, मगर आमजन इसे लेकर कतई सजगता नहीं दिखा रहा है। कहीं वाहन ही नियमों के विपरीत सड़क पर चलाए जा रहे हैं तो कहीं नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे लोग पुलिस से आंख बचाकर निकल रहे हैं।

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केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन एक्ट में बदलाव किया तो जगह जगह बवाल पैदा हो गया। इसे लेकर बवाल करने वाले खुद सुधरने को तैयार नहीं हैं। दैनिक जागरण ने अंबाला हिसार हाइवे नंबर 152 पर पड़ताल की तो अधिकांश वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते देखे गए। नाबालिग एक तो बाइक बिना लाइसेंस चला रहे हैं। इससे भी आगे जाकर पांच की संख्या में बाइक पर चल रहे हैं। जो कि जीवन पर कभी भी भारी साबित हो सकता है। ट्रैक्टर के पीछे लगाई ट्राली की स्थिति तो इससे भी गुजरी हुई है। इन पर कहीं भी रिफ्लेक्टर तक नहीं है। ऐसे वाहन रात के समय पीछे से आते तेज रफ्तार वाहन के लिए भारी साबित हो सकते हैं। रेहड़ी के आगे मोटरसाइकिल फिट कराना तो आम हो चला है। इसके बाद इस पर मशीनरी फिट चलती फिरती दुकान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सरासर नियमों को ठेंगा दिखाना है। ऐसे वाहनों के पास न आरसी और न ही लाइसेंस होते हैं। ये नियमानुसार पास भी नहीं होते हैं। ऐसे वाहनों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस नये मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत इन पर कब अंकुश लगा पाती है। जान को जोखिम में न डालें : थाना प्रभारी

थाना प्रभारी विपिन कादियान कहते हैं कि दुपहिया पर हेल्मेट लेकर न चलना कोई शान की बात नहीं है। ऐसा कर जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। उनका कहना है कि ग्रामीणों को वाहनों को यातायात नियम अनुसार दुरुस्त रखना चाहिए। उनका कहना है कि एक्ट सुरक्षा के लिए ही लागू किए जाते हैं। ग्रामीण जुर्माना व जान के जोखिम दोनों से खुद को बचाएं।


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