झांसा रोड पर अतिक्रमण हटाने पर नप व पीडब्ल्यूडी अधिकारी आमने-सामने
झांसा रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी अधिकारी आमने-सामने हो गए। नप अधिकारी जिसे अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्रवाई कर रहे थे उस सड़क को मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी एक्सईएन ने पीडब्ल्यूडी का बताया।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : झांसा रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी अधिकारी आमने-सामने हो गए। नप अधिकारी जिसे अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्रवाई कर रहे थे, उस सड़क को मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी एक्सईएन ने पीडब्ल्यूडी का बताया। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीएम अश्वनी मलिक पहुंचे। नप और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मौके पर पैमाइश कर अपनी-अपनी जगह निकाली। इसके बाद नप अधिकारी पुराना बाईपास का रुख कर गए। वहीं जब इसे अधूरी कार्रवाई बताया गया तो डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि काम अधूरा नहीं छोड़ा गया है सड़क का विवरण प्राप्त किया जा रहा है, ताकि कोई गलत कार्रवाई न हो। वहीं, शेख चेहली मकबरा रोड पर शाम के समय नप ईओ के साथ दुकानदारों ने हाथापाई कर दी।
नगर परिषद ने लगातार छठे दिन शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रखी। सोमवार को झांसा रोड पर अधिकारियों की टीम पहुंची। शक्ति द्वार से झांस सड़क पर कार्रवाई चली तो दुकानदार विरोध में आ गए। उन्होंने इसको पीडब्ल्यूडी की सड़क बताया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अमित मलिक पहुंच गए। उन्होंने नाले को तोड़ने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी खुद अतिक्रमण हटाएगा। मामला बढ़ते देख एसडीएम अश्वनी मलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को अतिक्रमण पर खुद कार्रवाई करने की कही। नप की टीम को शहर की सड़कों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
शेड हटाने के लिए 15 दिन का दिया समय
एक्सईएन अमित मलिक ने नप अधिकारियों से कहा कि मुनादी कराकर झांसा रोड पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर दुकानदार नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर जेसीबी द्वारा की गई कार्रवाई को देखकर दूसरे दुकानदारों ने भी अपने शेड उतारने शुरू कर दिए। दुकानदारों ने की ईओ से धक्का मुक्की
थानेसर नगर परिषद की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सोमवार को नप ने झांसा रोड और पुराना बाईपास रोड से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने नप ईओ बीएन भारती के साथ धक्का-मुक्की भी की। ईओ ने बताया कि भीड़ में धक्का मुक्की हुई है। हालांकि उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दी। सरकारी ऑफिसर की जरूरत नहीं, आम आदमी भी करवा सकता है अतिक्रमणकारी पर एफआइआर
अधिवक्ता पंडित ऋषभ वत्स ने कहा कि लोकल बॉडीज एक्ट व रेवेन्यू एक्ट के अलावा आम आदमी को भी पावर है कि वह धारा 425 व 431 के तहत सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआइआर करवा सकता है। दोषी सिद्ध होने पर धारा 431 आईपीसी के तहत पांच साल की सजा का प्रावधान है। किसी भी सड़क को चोट पहुंचाना इस धारा में कवर होता है। इस धारा के अंदर पांच साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। फोटो-27-ए
उठ रही मलबा उठाने की मांगी
अग्रवाल ज्वेलर्स संचालक अश्वनी जिदल ने कहा कि नप ने शहर से अतिक्रमण तो हटा दिया। मगर उसका मलबा उठाना भूल गया है। इससे दुकानदारी प्रभावित हो रही है। मलबा दुकान के सामने होने की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। नप को चाहिए कि जल्द से जल्द मलबा हटवाए।