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हत्या के दोषी पति को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने हत्या के

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Jan 2018 10:49 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jan 2018 10:49 PM (IST)
हत्या के दोषी पति को उम्र कैद
हत्या के दोषी पति को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2016 को थाना सिविल लाइन करनाल से फोन पर थाना इस्माईलाबाद को सूचना मिली थी कि मीना बालाजी अस्पताल करनाल में जलने के केस में दाखिल हुई है। मुख्य सिपाही सुरेश कुमार और गुरजीत ¨सह बालाजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरीज के हालात के बारे में डाक्टर से जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर ने मरीज को ब्यान देने के काबिल घोषित किया। डयूटी मेजिस्ट्रेट करनाल को संपर्क करके मरीज के बयान दर्ज किए गए थे। ब्यानों में मीना का आरोप था कि उसके पति के किसी और महिला के साथ अवैध संबंध हैं, इसलिए वह उसके लड़ाई-झगड़ा करता है। उसका पति बार-बार पैसों की मांग करता है।घटना के दिन भी उसके पति ने पैसों की मांग की थी, परंतु महिला ने पैसे देने से इंकार कर दिया। इस कारण उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। ब्यान के आधार पर मुख्य सिपाही सुरेश कुमार ने धारा 307 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। 21 अगस्त 2016 को मीना की करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने बाद में हत्या के प्रयास की धारा को हटाकर धारा 302 लगाई थी। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।


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