Move to Jagran APP

रिहायशी क्षेत्र के पास जोहड़ में कूड़ा डालने से लोगों में रोष

नगर पालिका के वार्ड 7 में हिनौरी रोड नगर पालिका के वार्ड 7 में हिनौरी रोड पर स्थित जोहड़ में शहर से इकट्ठा किया कूड़ा डालने से लोगों में भारी रोष है। वार्ड 7 निवासी प्रमोद कुमार ने नगर पालिका के कूड़ा डालने से होने वाली परेशानी से तंग आकर उपायुक्त न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले में उपायुक्त न्यायालय ने सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 01:10 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 01:10 AM (IST)
रिहायशी क्षेत्र के पास जोहड़ में कूड़ा डालने से लोगों में रोष
रिहायशी क्षेत्र के पास जोहड़ में कूड़ा डालने से लोगों में रोष

संवाद सहयोगी, लाडवा : नगर पालिका के वार्ड 7 में हिनौरी रोड पर स्थित जोहड़ में शहर से इकट्ठा किया कूड़ा डालने से लोगों में भारी रोष है। वार्ड 7 निवासी प्रमोद कुमार ने नगर पालिका के कूड़ा डालने से होने वाली परेशानी से तंग आकर उपायुक्त न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले में उपायुक्त न्यायालय ने सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख लगाई है।

loksabha election banner

प्रमोद कुमार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पिछले कई साल से जोहड़ में कूड़ा डाला जा रहा है। कूड़ा डालने से यहां हर समय बदबू रहती है, जिससे कई बार तो सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। नपा द्वारा कूड़ा डालने के स्थान के आसपास कई रिहायशी कालोनियां व दुकानें बनी हुई हैं। नपा द्वारा कूड़े में से तेज हवा में पोलिथिन व अन्य गंदगी उड़कर लोगों के घरों तक में आ जाती है, जबकि कूड़े से लगातार उठने वाली दुर्गंध से आसपास रह रहे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गंदगी में आवारा पशु भी मंडराते रहते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। प्रमोद कुमार का कहना है कि आसपास के लोगों ने इस जोहड़ में कूड़ा डालने से होने वाली परेशानी को लेकर नपा के खिलाफ छह अक्टूबर 2016 को भी उपायुक्त को शिकायत की थी। जिस पर उपायुक्त ने नपा को इस मामले में ठोस कार्रवाई के लिए भेजा था। प्रमोद कुमार ने बताया कि नपा द्वारा न तो इस मामले कोई कार्रवाई ही की गई और न ही इस जोहड में कूड़ा डालना बंद किया गया। प्रमोद कुमार के वकील देवेंद्र मान का कहना है कि नपा की जिम्मेदारी शहर को साफ सुथरा रखने की है, लेकिन नपा द्वारा शहर के बीच में ही रिहायशी कालोनी के पास कूड़ा डालकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वकील देवेंद्र मान ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में निर्णय दिया है कि सीआरपीसी की धारा 133 के तहत नगर पालिका शहर के बाहर कूड़ा डालने के लिए बाध्य है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.