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हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने महाप्रबंधक को सौंपा मांगपत्र

कुरुक्षेत्र हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की बैठक डिपो स्थित संघ कार्यालय में प्रांतीय प्रधान रमेश श्योकंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन डिपो प्रधान राजेश मथाना ने किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jun 2021 07:22 AM (IST)Updated: Sat, 12 Jun 2021 07:22 AM (IST)
हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने महाप्रबंधक को सौंपा मांगपत्र
हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने महाप्रबंधक को सौंपा मांगपत्र

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की बैठक डिपो स्थित संघ कार्यालय में प्रांतीय प्रधान रमेश श्योकंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन डिपो प्रधान राजेश मथाना ने किया। बैठक में मुख्य रूप से चालक-परिचालकों को लंबे समय से डिपो में आ रही समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों ने डिपो महाप्रबंधक अशोक मुंजाल को अपनी मांगों का मांगपत्र सौंपा।

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प्रांतीय प्रधान रमेश श्योकंद ने कहा कि वर्ष 2018 में लगे चालक-परिचालकों व 2008 व 2012 के बचे हुए सभी चालक-परिचालकों को कंफर्म किया जाए। अगस्त 2019 से 2021 तक के बकाया टीए का भुगतान किया जाए व बकाया एलटीसी दी जाए। चालक-परिचालकों के पेंडिग केसों को निपटारा किया जाए। जिन कर्मचारियों का एसीपी पेंडिग है, उनका एसीपी लगाया जाए। राष्ट्रीय अवकाश के पेंडिग एरियर का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों के वर्दी व जूतों के पैसे लंबे समय से पेंडिग है, उनका भुगतान किया जाए। जिससे सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी तन-मन से निभा सकें। इस मौके पर उप-प्रधान रघुवीर शर्मा, चेयरमैन विकास कौशिक, मुख्य सलाहकार प्रदीप कुमार, कार्यकारिणी प्रधान भीम सिंह खोकर, कृष्ण खैंची, राजेश पाल व रामपाल मेघनाथ मौजूद रहे।

डीएलएसए में आनलाइन वर्कशाप

जासं, कुरुक्षेत्र : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने कहा कि अर्नेश कुमार वर्सिस स्टेट आफ बिहार केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जारी गाइडलाइन पर एक वर्कशाप की गई। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय कुमार ने रिसार्सपर्सन रहे। अधिवक्ता ने अर्नेश कुमार वर्सिस स्टेट आफ बिहार के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में बहुत गाइडलाइन पुलिस के लिए जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि एक आमजन को एक मामले में पुलिस सहायता करें। इसके तहत अंडर सेक्शन-41 सीआरपीसी आर्टिकल-21 के तहत हर एक नागरिक को सुरक्षा व संरक्षण दी जाएं। इस केस से संबंधित ललिता कुमारी और वासु केस का भी हवाला दिया गया। वर्कशाप में वकीलों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।


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