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एचडीएफसी बैंक के पूर्व सहायक प्रबंधक सहित तीन को 10-10 साल कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने एचडीएफसी बैंक के पूर्व प्रबंधक सहित तीन दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Jul 2018 01:34 AM (IST)Updated: Tue, 10 Jul 2018 01:34 AM (IST)
एचडीएफसी बैंक के पूर्व सहायक प्रबंधक सहित तीन को 10-10 साल कैद
एचडीएफसी बैंक के पूर्व सहायक प्रबंधक सहित तीन को 10-10 साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने एचडीएफसी बैंक के पूर्व प्रबंधक सहित तीन दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर कैश जमा कराने के लिए जाते समय पांच लाख रुपये लूट की कहानी बनाई थी। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है।

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उप जिला न्यायवादी आरएस ढांडा ने बताया कि 22 दिसंबर 2016 को थाना आदर्श को सूचना मिली थी कि झांसा रोड पर गांव मलिकपुर के पास एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों के साथ लूट की वारदात हुई है। बैंक की धुराला शाखा के तत्कालीन सहायक प्रबंधक गांव किरमच निवासी र¨वद्र कुमार ने बताया था कि वह बैंक के गार्ड परमजीत ¨सह के साथ अपनी कार में बैंक के पांच लाख रुपये कुरुक्षेत्र शाखा में जा रहा था। जब वह गांव मलिकपुर के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन युवक आए और उसकी कार के आगे मोटरसाइकिल अड़ा दी। आरोपितों ने देसी कट्टा दिखाकर पैसों का बैग लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर लूट व शास्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच पुलिस की अपराध शाखा दो को सौंपी थी। वहीं खुद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिमरदीप ¨सह ने मामले में जांच की।

पुलिस ने जब बैंक के सहायक प्रबंधक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया तो गांव कौलापुर निवासी अवतार ¨सह व गांव काहनगढ़ निवासी राजदीप सैनी को तफ्तीश में शामिल किया। पूछताछ में अवतार ¨सह व राजदीप ने बताया कि उन्होंने र¨वद्र कुमार से मिल कर वारदात को अंजाम दिया था। र¨वद्र कुमार ने पूछताछ में बताया था कि उसने उधारी चुकानी थी, जिसके चलते उसने अपने साथियों के साथ मिल कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपित अवतार ¨सह से लूटी गई राशि में से एक लाख 76000 रुपये, वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल, नकली पिस्तौल व मोबाइल फोन बरामद किया था, आरोपित र¨वद्र कुमार से एक 98000 रुपये, कार व मोबाइल फोन बरामद किया तथा आरोपित राजदीप सैनी से एक लाख 16000 रुपये व मोबाइल फोन बरामद किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया है।


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