ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम का ब्याज माफी का तोहफा
ट्यूबवेल बिल के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ब्याज माफी योजना का तोहफा दिया है। डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिल का सारा ब्याज माफ कर उनका दोबारा से कनेक्शन चालू हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : ट्यूबवेल बिल के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ब्याज माफी योजना का तोहफा दिया है। डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिल का सारा ब्याज माफ कर उनका दोबारा से कनेक्शन चालू हो जाएगा। इसके लिए निगम ने 30 नवंबर 2019 तक की तिथि निर्धारित की है। जिसके तहत निगम की लगभग आठ करोड़ रुपये की बकाया राशि पर लगभग एक करोड़ रुपये का लाभ उपभोक्ताओं को होगा।
प्रदेश सरकार की पहल पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना आरंभ की है। यह योजना उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनका 31 मार्च 2019 तक बिजली बिल बकाया है। यह योजना सभी चालू व कटे हुए नलकूप कनेक्शन पर लागू होगी। योजना के अनुसार बकाया बिजली बिल की मूल राशि एकमुश्त जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी, जिनका बिल विवाद का कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित है। बशर्ते उनको अपना मुकदमा न्यायालय से वापस लेना होगा। कटे हुए कनेक्शन को दोबारा कनेक्शन दिया जाएगा, परंतु वह एरिया डार्क जोन में नहीं होना चाहिए। यह योजना 30 नवंबर 2019 तक लागू रहेगी। उपभोक्ताओं को किया जा रहा है जागरूक : एसई
बिजली निगम के एसई केएस भौरिया का कहना है कि बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। निगम के कार्यालय के बाहर इस संबंध में बोर्ड भी लगाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों में शत-प्रतिशत उपभोक्ता योजना का लाभ उठाएंगे। धान व त्योहारी सीजन के कारण अभी अधिक उपभोक्ता नहीं पहुंच पाए हैं। इससे किसानों को लगभग एक करोड़ रुपये की ब्याज राशि का फायदा होगा। उनका कहना है कि इस योजना का लाभ उठा कर उपभोक्ता का नाम डिफाल्टर सूची से कट जाएगा और भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा जाएगा।