कुरुक्षेत्र में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में बुजुर्ग को 20 साल की सजा, रिश्ते में दादा लगता था दोषी
कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी करनाल निवासी सोमपाल को 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

HighLights
दोषी सोमपाल को 20 साल कठोर कारावास
एक लाख रुपये जुर्माना, न भरने पर अतिरिक्त सजा
कुरुक्षेत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी जिला करनाल निवासी सोमपाल को जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि दो नवंबर 2024 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना लाडवा क्षेत्र निवासी एक महिला ने बताया कि उसके पास तीन बच्चे हैं और उसकी लड़की की उम्र 6 साल है। उनका रिश्तेदार जिला करनाल निवासी सोमपाल उनके घर आया हुआ था। वह मकान में ऊपर बने चौबारे में बैठा हुआ था।
उसकी नाबालिग बेटी भी उसके पास चौबारे में खेल रही थी। शाम करीब छह बजे उसकी नाबालिग लड़की रोती हुई उसके पास आई और बताया कि चौबारे में बैठे रिश्ते में दादा लगने वाले आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया है।
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
उन्होंने इसकी सूचना डायल-112 पर पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपित के खिलाफ थाना लाडवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। अदालत के आदेश से आराेपित को कारागार भेज दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर जिला करनाल निवासी आरोपित सोमपाल को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
