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नशीले पदार्थों के तस्करों को 10-10 साल कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 06:00 AM (IST)
नशीले पदार्थों के तस्करों को 10-10 साल कैद
नशीले पदार्थों के तस्करों को 10-10 साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा दी है। अदालत ने दोषियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामले में एक आरोपित को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपित भगोड़ा घोषित है। डिप्टी डिस्टिक अटार्नी शशि भौरिया ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा एक की टीम ने 24 फरवरी 2018 को गुप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव समानी के समीप से एक ट्रक चालक लुधिनयाना के गांव भुखड़ीकलां निवासी कुलविद्र सिंह उर्फ किदा व क्लीनर लुधियाना के गांव हंबोवाल वेट निवासी मलकीत सिंह उर्फ रवि को काबू किया था। दोनों अपने ट्रक में नशीले पदार्थ लेकर आते थे। ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक के केबिन में एक प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ था। जिसमें से 28 किलो 500 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड के दौरान कुलविद्र सिंह ने बताया कि वह पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़ा गया था। उस मामले में उसको 10 साल की सजा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर वह जमानत पर है। जेल में उसकी मुलाकात लुधिनया के गांव सेह निवासी कमलजीत सिंह के साथ हुई थी। कमलजीत सिंह जेल से पेरोल पर बाहर आया हुआ था, जिसने उससे अफीम मंगवाई थी। कमलजीत अपनी कार में बिहार के बाराचट्टी में मिला था। बिहार में संजय कुमार उर्फ सोनू यादव से मिले थे। कमलजीत सिंह ने सोनू यादव को 13 किलोग्राम अफीम के पैसे दे दिए थे और 13 किलोग्राम अफीम ट्रक में लाने के लिए रख दी थी। उसने भी दो किलोग्राम अफीम सोनू यादव से खरीद ली थी। इसके अलावा 28 किलो 500 ग्राम चूरापोस्त भी खरीदा था।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित कुलविद्र व क्लीनर मलकीत सिंह को सजा सुनाई। अदालत ने आरोपित संजय कुमार को भगोड़ा घोषित किया हुआ है, जबकि आरोपित कमलजीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।


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