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पांच साल में ओवरलोडिग पर 16 करोड़ जुर्माना

सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ा रहे चालक जुर्माने के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) एवं पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कस रही है मगर सख्ती के बावजूद भी चालक नियमों को ताक पर रखकर वाहनों में क्षमता से अधिक भार ढो रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Aug 2019 08:20 AM (IST)Updated: Sat, 31 Aug 2019 08:20 AM (IST)
पांच साल में ओवरलोडिग पर 16 करोड़ जुर्माना
पांच साल में ओवरलोडिग पर 16 करोड़ जुर्माना

सतविद्र सिंह, कुरुक्षेत्र : सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ा रहे चालक जुर्माने के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) एवं पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कस रही है, मगर सख्ती के बावजूद भी चालक नियमों को ताक पर रखकर वाहनों में क्षमता से अधिक भार ढो रहे हैं। अगर बीते पांच सालों की बात करें तो आरटीए ने जिलेभर में सात हजार 272 वाहनों के चालान किए हैं। इन वाहनों पर 16 करोड़ से भी अधिक जुर्माना राशि वसूली है। पिछले पांच सालों में ओवरलोड वाहनों के चालान व जुर्माने में हर वर्ष इजाफा हुआ है।

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वर्ष 2014-15 में ओवरलोड वाहन चालकों पर कार्रवाई आरंभ हुई और 1625 वाहनों के चालान किए। इसी सख्ती का नतीजा यह निकला कि 2015-16 में चालान का आंकड़ा घटकर 1473 रह गया। वर्ष 2016-17 में आरटीए ने फिर से सख्ती दिखाई और 1565 ओवरलोड वाहनों के चालान किए। वर्ष 2017-18 को छोड़कर हर वर्ष आरटीए की ओर से 1400 से 1600 के बीच चालान किए गए। वर्ष 2017-18 में क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों में कुछ सुधार आया और केवल 929 वाहनों के ही चालान हुए। 2018-19 में आरटीए ने सख्ती दिखाई तो ओवर लोडिड वाहनों के चालान का आंकड़ा 1680 पहुंच गया। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत जुर्माने का प्रावधान

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत गाड़ियों के ओवर लोडिग पर एक सितंबर से 20 हजार रुपये और उसके बाद प्रति टन 2000 रुपये जुर्माना होगा। पहले यह दो हजार रुपये ओर उसके बाद प्रति टन एक हजार रुपये था। जुर्माना राशि बढ़ने से निश्चित रूप से ओवर लोडिग पर रोक लगेगी। पांच वर्षों के दौरान हुए चालक व जुर्माना

वर्ष चालान जुर्माना

2014-15 1625 3,13,52250

2015-16 1473 2,79,38500

2016-17 1565 34,92900

2017-18 926 2,56,41350

2018-19 1680 7,91,34400


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