गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की नीति को लेकर डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक
अनियमितता अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने वाले आरटीआइ एक्टिविस्ट शिकायतकर्ता और सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अनियमितता, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने वाले आरटीआइ एक्टिविस्ट, शिकायतकर्ता और सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बैठक में यह निर्देश दिए और कहा कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कोई धमकी मिलती है तो वह जिला स्तरीय सुरक्षा कमेटी को एसपी के माध्यम से शिकायत दे सकता है। न्यायालय के निर्देश पर ऐसे मामलों में उनको सुरक्षा मुहैया करवाना जरूरी है।
उन्होंने अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को व्हिसलब्लोअर, आरटीआइ एक्टिविस्ट, शिकायतकर्ता और गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी नीति की जानकारी देने के निर्देश दिए। इस बैठक में नीति को प्रभावी एवं कारगर ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो गवाह गवाही के समय कोर्ट में आते हैं उनका रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए, ताकि अपराधी को कोर्ट से किसी प्रकार की रियायत ना मिले।
संबंधित अपराधी का चालान समय पर कोर्ट में पेश करें। एससी-एसटी एक्ट के मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं उनपर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में सीएमओ को कहा कि संबंधित एक्ट के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई करें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी, सीएमओ डॉ. सुखबीर सिंह, जेल अधीक्षक डॉ. संजय सिंह, जिला न्यायवादी राजबीर सिंह व एसआई शमशेर सिंह मौजूद रहे।