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मोबाइल व नकदी लूटने के दोषियों को तीन-तीन साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने राहग

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 11:27 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 11:27 PM (IST)
मोबाइल व नकदी लूटने के दोषियों को तीन-तीन साल कैद
मोबाइल व नकदी लूटने के दोषियों को तीन-तीन साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने राहगीरों से मोबाइल व नकदी लूटने के दोषियों को तीन-तीन साल कैद की है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

जिला उप न्यायवादी जसबीर ¨सह ढांडा ने बताया कि थाना लाडवा में 18 फरवरी 2017 को रादौर निवासी अभिषेक ¨सगला ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने दोस्त के साथ लाडवा से रादौर अपने घर जा रहा था। जब वे बडशामी के पास पहुंचे तो उसने दोस्त का फोन सुनने के लिए गाड़ी साइड में रोककर खड़े थे, इसी दौरान चार युवक आए। चारों ने अपने मुंह चादर से लपेटे हुए थे। एक युवक ने देसी कट्टे के बल पर उससे मोबाइल व 25 हजार रुपये छीन लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस की अपराध शाखा दो ने मामले की जांच कर 10 मार्च को सहारनपुर के गांव सैहसपुर निवासी रहीश उर्फ इंतजार व सहारनपुर के गांव रामगढ़ निवासी जुल्फान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से वारदात में प्रयोग किए एक-एक देसी कटटा व एक-एक ¨जदा कारतूस बरामद हुआ था। तीसरे आरोपी गांव कोटडा निवासी वासील व शमशाद को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने आरोपी जुल्फान व रहीश को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की है। वहीं आरोपी वासील को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में आरोपी ¨जदा व शमशाद के खिलाफ अभी चालान पेश किया जाना है।


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