कोरोना पॉजिटिव को घर पर आइसोलेट रहने पर भी अपनानी होंगी गाइडलाइन
जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र कोरोना के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग घर आइसोलेट होने वाले
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कोरोना के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग घर आइसोलेट होने वाले पॉजिटिव मरीजों को लेकर और गंभीर हो गया है। ऐसे लोगों को विभाग की गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। किसी तरह से गाइडलाइन का पालन न करने पर उसको आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाएगा।
कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनकी मांग पर उनके घर में आइसोलेट किया जाता है। कई बार शिकायत आती थी कि कोरोना पॉजिटिव लापरवाही बरतते हैं। कई बार तो लोग इनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल तक कर देते हैं। इन सब मामलों को देखते हए।
देना होगा वायदा
जिला सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों की घर में आइसोलेट मरीज को पालना करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं रोगी को यह भी वादा करना होगा कि वह घर में आइसोलेट रहते समय स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। इनका उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रशासन राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय महामारी रोग अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।
17 दिन रहना होगा आइसोलेट
डा. सुखबीर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज को घर में 17 दिन तक आइसोलेट रहना होगा। पहले 10 दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी और अगले 7 दिन स्वयं निगरानी करनी होगी। टीम 10 दिनों में कम से कम दो बार उसके घर का दौरा करेगी। उसको होम आइसोलेशन किट के साथ दवाइयां, होम आइसोलेशन की मेडिकल जानकारी, बुकलेट फार्म, इन विटल्स मॉनिटरिग चार्ट, फेस मास्क दिया जाएगा। घर में आइसोलेट होते समय मरीज की देखभाल के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है। वह शारीरिक दूरी की पालना करते हुए मरीज का ध्यान रखेना होगा।