हत्या के प्रयास के दोषी को तीन साल कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश ¨सह ने हत्या के प्रयास के दोषी को तीन साल कैद की है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
जासं, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश ¨सह ने हत्या के प्रयास के दोषी को तीन साल कैद की है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसको छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
उप जिला न्यायवादी मेनपाल राणा ने बताया कि पिहोवा थाने में 20 सितंबर, 2012 को गुलडेरा गांव निवासी अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर की रात को वह अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान गुलडेहरा गांव निवासी शशिपाल और मोनू चाकू लेकर दीवार कूदकर उसके घर में आ धमका। शशिपाल ने कहा कि उसने अदालत में उसके खिलाफ गवाही दी है। आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर उसके पड़ोसी आ गए। उन्हें देख शशिपाल और मोनू मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने शशिपाल को हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया।