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सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक के खिलाफ मामला दर्ज

सोशल मिडिया पर झूठी अफवाह फैलाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कसीथल निवासी जनक राज के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 504 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Jul 2020 08:00 AM (IST)Updated: Sun, 19 Jul 2020 08:00 AM (IST)
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक के खिलाफ मामला दर्ज
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक के खिलाफ मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, बाबैन : सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कसीथल निवासी जनक राज के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 504 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है।

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बाबैन थाना प्रभारी एवं डीएसपी हरप्रीत सिंह ने बताया कि गांव कसीथल निवासी वेदप्रकाश ने एसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसके गांव के जनकराज ने सोशल मीडिया फेसबुक व वॉट्सएप पर एक सोची समझी साजिश के तहत गांव के सरपंच सुभाष चंद के साथ अपनी निजी रंजिश निकालने व उसे बदनाम करने की नीयत से एक झूठी पोस्ट डाल दी। जिसमें जनक राज ने झूठे तौर पर यह बात फैला दी कि सरपंच सुभाष चंद ने अपने पंचायत के एक मस्ट्राल में कुछ फर्जी व्यक्तियों के नाम बतौर मजदूर दिखाकर पंचायत फंड की रकम का गबन किया है। उसने जिन व्यक्तियों के नाम मजदूरी करने वालों पर दिखाए है उसमें उसका भी नाम डाला हुआ है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि जनक राज ने पोस्ट में सरपंच ने उसे पंचायती काम पर मजदूर दिखाकर उसके बैंक खाते में 7384 रुपये डाले है की पोस्ट डाली है। यह बात सरासर झूठी, गलत व मनगढंत है। उसने कभी भी सरपंच के लिए किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं की और न ही रकम ली है।


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