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बार चुनाव की बदली रीत, अब भरनी होगी सिक्योरिटी फीस

जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार नई पहल की गई है। बार का चुनाव लड़ने के लिए प्रधान पद के उम्मीदवार को सात हजार रुपये महासचिव व उपप्रधान पद के उम्मीदवारों को पांच-पांच हजार रुपये की राशि भरनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 07:01 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 07:01 AM (IST)
बार चुनाव की बदली रीत, अब भरनी होगी सिक्योरिटी फीस
बार चुनाव की बदली रीत, अब भरनी होगी सिक्योरिटी फीस

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार नई पहल की गई है। बार का चुनाव लड़ने के लिए प्रधान पद के उम्मीदवार को सात हजार रुपये, महासचिव व उपप्रधान पद के उम्मीदवारों को पांच-पांच हजार रुपये की राशि भरनी होगी। यह राशि वापस नहीं होगी, इस राशि को बार एसोसिएशन के खाते में जमा करा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधान पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की 10 साल की प्रैक्टिस तथा उपप्रधान व महासचिव पद के लिए पांच-पांच साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए सोमवार को बार में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिस पर पूरी बार ने सहमति जताई है। पांच अप्रैल को होगा चुनाव मौजूदा प्रधान ने की घोषणा

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जिला बार एसोसिएशन के मौजूदा प्रधान मनोज वशिष्ठ व बार अन्य पदाधिकारियों ने बैठक में पांच अप्रैल को चुनाव की घोषणा की है। चुनाव के लिए चली बैठक में अधिवक्ताओं ने विचार-विमर्श किया। अधिवक्ताओं ने अपनी बात बार सदस्यों के समक्ष रही। जिस पर पूरी बार की सहमति के बाद निर्णय लिए गए। राजन चावला बनाए चुनाव अधिकार तथा कर्णवीर व अनिल मेहला बने एआरओ

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजन चावला को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ अधिवक्ता कर्णवीर व अनिल मेहला को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी देखरेख में चुनाव का शेड्यूल तय किया जाएगा। चुनाव अधिकारी को सौंपी वोटर लिस्ट

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी राजन चावला को प्रधान मनोज वशिष्ठ ने वोटर लिस्ट सौंप दी है। मनोज वशिष्ठ ने बताया कि इस समय जिला बार चुनाव के लिए लगभग 800 अधिवक्ताओं के वोट बने हुए हैं। इस वोटर लिस्ट की कॉपी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को भी भेजी गई है। लगभग 100 नए वकीलों का पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में पंजीकरण हुआ है, जिनकी जिला बार में वोट बनेगी। इसके लिए चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारी अधिकृत होंगे।


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