वीवीआइपी रूट पर ड्रोन उड़ाने और शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आगमन को देखते हुए जिलाधीश की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में वीवीआइपी रूट पर ड्रोन उड़ाने और दिन भर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आगमन को देखते हुए जिलाधीश की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में वीवीआइपी रूट पर ड्रोन उड़ाने और दिन भर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसके लिए रविवार को भी दिन भर अधिकारियों ने सभा स्थल का दौरा किया।
दूसरी ओर भाजपा पदाधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा रखे हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सांसद नायब सिंह सैनी ने भी रैली स्थल का दौरा करने के साथ-साथ इसके लिए पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।
जिलाधीश एवं डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा है कि वीवीआइपी रूट के दोनों तरफ 100 मीटर में वाहनों की पार्किंग, पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने, हथियार, डंडा, लोहे की राड़ व चाकू रखने व रूट के दोनों तरफ 500 मीटर की परीधि में प्रदर्शन और धरना देने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।