मोबाइल टावर से संबंधित आवेदन आए तो उसके पूरे दस्तावेज चेक हों : डीसी
डीसी ने नए आदेश जारी किए हैं। मोबाइल टॉवर की परमिशन अब आधे अधूरे डॉक्यूमेंट पर नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : मोबाइल टॉवर की परमिशन अब आधे अधूरे डॉक्यूमेंट पर नहीं होगी। ऐसा मिलने पर फाइल कैंसिल कर दी जाएगी।
ये आदेश डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने दिए। वे सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में डीएलसीसी की मासिक बैठक ले रहे थे। डीसी ने उद्योग विभाग व डीटीपी सहित अन्य विभागों से फीडबैक रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि एनओसी और सीएलयू के 661 आवेदन प्राप्त हुए थे और इन आवेदनों में से 163 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है। 470 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। अधिकारी इन आवेदनों को बारीकी से मूल्यांकन करेंगे। किसी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि टावर लगाने के लिए 360 आवेदन आए थे। इसमें से 49 आवेदनों को स्वीकृति दी है और 185 आवेदनों को रिजेक्ट किया है। 126 आवेदनों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
30 दिन के अंदर निपटाए मामले
डीसी ने हर मामले को 30 दिन के अंदर-अंदर निपटाया जाना है। इसमें कोई कमी मिलती है तो प्रार्थी को नोटिस दिया जाएं। 44 दिन के बाद आखिरी नोटिस देकर 45 दिन के बाद उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएं। अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए हर 15 दिन में मीटिग होगी।