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शारीरिक दूरी के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

अनलॉक-1 में दुकानें सुबह 9 से रात्रि 7 बजे तक खुलेंगी। इसमें शारीरिक दूरियों के नियम की पालना करनी होगी। अहम पहलू यह है कि फूड रेस्टोरेंट को केवल रसोई चलाने की ही अनुमति दी गई है और इस रसोई से खाने के समान की होम डिलिवरी रात्रि

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 08:02 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 08:02 AM (IST)
शारीरिक दूरी के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी  दुकानें
शारीरिक दूरी के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अनलॉक-1 में दुकानें सुबह 9 से रात्रि 7 बजे तक खुलेंगी। इसमें शारीरिक दूरियों के नियम की पालना करनी होगी। अहम पहलू यह है कि फूड रेस्टोरेंट को केवल रसोई चलाने की ही अनुमति दी गई है और इस रसोई से खाने के समान की होम डिलिवरी रात्रि 8 बजे तक कर सकेंगे।

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जिलाधीश एवं डीसी धीरेंद्र खडगटा ने सोमवार को देर सायं जारी आदेशों में कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशानुसार राज्य सरकार ने अनलॉक-1 में दुकानदार और व्यापारियों को कुछ ओर रियायत देने का निर्णय लिया है। इसलिए राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले में भी दुकानों को खोलने और बंद करने के समय भी परिवर्तन किया गया है। नए आदेशों के अनुसार दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए एक घंटा ओर छूट दी गई है। अब सभी प्रकार की दुकानों (जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर) सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक खोल सकेंगे। आदेशानुसार रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट क‌र्फ्यू के आदेशों की भी पालना करनी होगी।

सरकार के आदेशानुसार फूड रेस्टोरेंट और खाना सप्लाई वाली एजेंसियां होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की ही अनुमति दी है। इसमें जोमेटो व स्वीगी प्रमुख हैं। यहां रसोई को अधिकतम रात्रि 8 बजे तक ही चलाया जा सकता है और रात्रि 8:30 मिनट तक होम डिलीवरी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।रात्रि 9 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सड़कों पर नहीं होगा। एजेंसियों को स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी की पालना करनी होगी। पुलिस कानून की पालना करना सुनिश्चित करेंगे।


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