नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त, एफआइआर दर्ज करने के आदेश
प्रशासन नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त हो गया है। शहर से लेकर गांवों तक इसकी पालना कराई जाएगी। रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के नियमों की पालना न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रशासन नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त हो गया है। शहर से लेकर गांवों तक इसकी पालना कराई जाएगी। रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के नियमों की पालना न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने इसकी पालना को लेकर सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालने के आदेश दिए हैं। पुलिस की हर पहलू पर नजर रहेगी।
डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि कोरोना का प्रकोप हर रोज बढ़ रहा है। थोड़ी सी लापरवाही से जान खतरे में जा सकती है। ऐसे में प्रशासन को लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए सख्त होना पउ़ा है। जिले के सभी गांवों, शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिना मास्क के बाहर मिलते ही उसका चालान किया जाएगा। रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस नियमों का पालन कराएगी। इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
एटीएम व आपात सेवाएं चालू रहेंगी
सरकार ने कुछ कैटेगरी में छूट दी है। इनके अलावा किसी प्रकार के आवागमन पर कर्फ्यू में संबंधित एसडीएम का जारी पास मान्य होगा। अंतरराज्यीय और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व एटीएम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और दवाई या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के रोगी को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आअएसबीटी पर जाने व वापस आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी।
धार्मिक स्थल हो जाते हैं बंद
जिले में कर्फ्यू के दौरान रात को धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा बाजार, दुकानें, ढाबे, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक आयोजन व पार्क, बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ धार्मिक स्थल व स्वीमिग पुल भी बंद रहेंगे।