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नशीले पदार्थ रखने के दोषी को आठ साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश चंद्र सिरोही की अदालत

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 11:35 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 11:35 PM (IST)
नशीले पदार्थ रखने के दोषी को आठ साल कैद
नशीले पदार्थ रखने के दोषी को आठ साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश चंद्र सिरोही की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के दोषी को आठ साल कैद की है। दोषी को 80 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

जिला उप न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा एक ने 10 सितंबर 2015 को झांसा क्षेत्र में गश्त के दौरान रामनगर चौंक पर युवक को प्लास्टिक के दो कटटे लेकर बैठा था। पुलिस टीम ने शक के आधार पर युवक को तलाशी लेने के लिए कहा। उसने किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी देने की बात की। मौके पर शाहाबाद के पुलिस उपाधीक्षक गुरमेल ¨सह के समक्ष तलाशी ली तो उसके कट्टे से 46 किलो ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई। उसने अपना नाम गांव हसनपुर निवासी सुख¨वद्र ¨सह उर्फ सुखा बताया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विचार के लिए अदालत में भेज दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश चंद्र सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आठ साल कैद व 80 हजार रुपये जुर्माना किया है।


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