प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के लिए 10 हजार पंजीकृत, 10 को कार्ड देकर योजना शुरु
जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरु करके समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम किया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरु करके समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस योजना से असंगठित कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा और इस योजना का लाभ 15 फरवरी 2019 से मिलेगा। इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले में 10 हजार लोगों को पंजीकृत कर दिया गया है। सुधा मंगलवार को पंचायत भवन के सभागार में श्रम एवं रोजगार विभाग के तत्वावधान में आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करके किसानों के लिए छह हजार रुपये सालाना पेंशन देकर कुरुक्षेत्र के 54 हजार से ज्यादा किसानों को फायदा दिया। अब श्रमिकों के लिए मासिक तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना शुरू करके गरीब लोगों को एक अनोखी सौगात देने का काम किया है। प्रत्येक जिले में कई हजार करोड़ों की योजनाओं पर काम चल रहा है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले में 122 करोड़ की आठ परियोजनाओं और पूरे प्रदेश में 4106 करोड़ रुपये की 211 परियोजनाओं को एक साथ शुरु किया है। बॉक्स
इन्हें दिए गए कार्ड इस दौरान जिले में पंजीकृत किए 10 हजार लोगों में से 10 लोगों जिनमें रजनी, मुस्कान, सतीश कुमार, अजय सैनी, रविकांत, विक्रमजीत, गीता रानी, वीरभान, सुमन, तेजपाल को कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी देखा। बॉक्स
इन्हें मिलेगा लाभ
विधायक डॉ. पवन सैनी ने कहा कि इस योजना के तहत जिन श्रमिकों की आय 15 हजार रुपये या उससे कम है, को शामिल किया जाएगा। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर में काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट -भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घेरलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीडी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, आडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक होंगे। इस योजना के तहत 10 हजार लोगों को जिले में पंजीकृत कर लिया गया है और नौ हजार लोगों के कार्ड बना दिए गए हैं। बॉक्स
यह रहेगी शर्त इस योजना के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर ना किया गया हो तथा वह आयकर दाता ना हो। इस योजना के अतंर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रति माह न्यूनतम तीन हजार रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगी। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है। अंशदाता अपने अंशदान की राशि आयुनुसार सीएससी को नगद देगा, जिसकी रसीद अंशदाता को दी जाएगी।