विद्यार्थियों ने संगोष्ठी में जाना शिक्षा का अधिकार
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ कार्यक्रम के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता ¨प्रसिपल ज्योत्सना मिश्रा ने की। इसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का आयोजन एलएलसी की स्कूल शाखा प्रभारी एवं राजनीतिक शास्त्र प्राध्यापक श्यामलाल की देखरेख में हुआ।
संवाद सूत्र, नि¨सग : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ कार्यक्रम के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता ¨प्रसिपल ज्योत्सना मिश्रा ने की। इसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का आयोजन एलएलसी की स्कूल शाखा प्रभारी एवं राजनीतिक शास्त्र प्राध्यापक श्यामलाल की देखरेख में हुआ। जिसमें मुख्य वक्ता स्कूल मुख्याध्यापक जयप्रकाश शर्मा ने आरटीई पर विस्तारपूर्वक बताया।
उन्होंने कहा कि देश में केरल ही एक ऐसा राज्य है, जहां सौ फीसद लोग शिक्षित हैं। वहां के लोगों द्वारा शिक्षा के लिए सरकार से समय पर मदद नहीं मिलने से उन्होंने एक संस्था बनाकर समाज को शिक्षित कर एक नई दिशा प्रदान की। जिसके सकारात्मक परिणाम निकलने पर संस्था को कानूनी रूप देकर मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया।
वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर हरियाणा के पानीपत में सबसे पहले एक अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। जिसके तहत छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।
¨प्रसिपल ज्योत्सना मिश्रा ने स्कूली बच्चों को अपने आसपास में आर्थिक तंगी व किसी अन्य कारणों से स्कूल नहीं जाने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में जानकारी देने व उन्हें शिक्षित बनने के लिए स्कूल जाने को प्रेरित करने की बात कही। ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। इस मौके पर प्राध्यापक ऋषिराज शर्मा, सूबे ¨सह व सुरेंद्र ¨सह मौजूद रहे।