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श्रमिकों को दी जाएगी तीन हजार मासिक पेंशन

श्रम विभाग के एसीएस महाबीर ¨सह ने बताया कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ पात्र को लाभ देने के लिए 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 01:47 AM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 01:47 AM (IST)
श्रमिकों को दी जाएगी तीन हजार मासिक पेंशन
श्रमिकों को दी जाएगी तीन हजार मासिक पेंशन

जागरण संवाददाता, करनाल : श्रम विभाग के एसीएस महाबीर ¨सह ने बताया कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ पात्र को लाभ देने के लिए 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। वे मुख्यालय चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रें¨सग से संबंधित विभाग के अधिकारियों को योजना को हरियाणा में लागू करने से संबंधित विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

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उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को जिले के कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर पर इस योजना से संबंधित लाभ पात्र श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे और जल्द ही इस योजना का लाभ जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों को मिले इसके लिए सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत से पहले जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों का रजिस्टर्ड करना जरूरी है।

एसीएस ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मेगा पेंशन योजना के तहत 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों के लिए न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। उन्हें सौ रुपये प्रति महीने का अंशदान करना होगा और इतना ही योगदान सरकार की तरफ से होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 साल पूरे होने के बाद अंशदाता को हर महीने तीन हाजर रुपये मिलेंगे। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशन धारक श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को फेमिली पेंशन के तौर पर 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ मिलेगा। एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि इस योजना को जिला में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, समय से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इस अवसर पर एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक, सहायक श्रम आयुक्त नरेंद्र कुमारी सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस स्कीम के बारे में जानिए

इस योजना के तहत असंगठित सेक्टर में काम करने वाले उस हर व्यक्ति को, जिसकी आय 15 हजार रुपये से कम है, सरकार उसे मासिक पेंशन देगी। इसका फायदा कम आमदनी वाले श्रमिकों को होगा। इसमें घरेलू मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन या इस प्रकार का कार्य करने वाले 150 प्रकार के कार्यो से जुड़े श्रमिक शामिल हैं। 29 साल के कर्मचारी के लिए इस योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने सौ रुपये जमा कराने होंगे। 18 साल की उम्र के कर्मचारी के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।

पेंशन के लिए देने होंगे यह दस्तावेज

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, जन-धन खाता संख्या या बचत खाता संख्या, श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।


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