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ऑड-ईवन के तहत सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुल सकती हैं दुकानें

कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिले में सरकार के निर्देशानुसार अब 14 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। इस दौरान पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी। वहीं इस बार जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि के अनुसार ऑड-ईवन फार्मूले के तहत सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Jun 2021 07:42 AM (IST)Updated: Tue, 08 Jun 2021 07:42 AM (IST)
ऑड-ईवन के तहत सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुल सकती हैं दुकानें
ऑड-ईवन के तहत सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुल सकती हैं दुकानें

जागरण संवाददाता, करनाल : कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिले में सरकार के निर्देशानुसार अब 14 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। इस दौरान पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी। वहीं इस बार जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि के अनुसार ऑड-ईवन फार्मूले के तहत सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इसी के साथ बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। चिता की बात यह है कि अभी भी काफी लोग संक्रमण से सुरक्षा को लेकर पूर्ण सतर्कता नहीं बरत रहे। डीसी निशांत यादव ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन सजग एवं सतर्क है। पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित की नई समयावधि

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डीसी निशांत यादव ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब आड-ईवन तिथि अनुसार ही आड-ईवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे सायं 8 बजे तक माल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार-जो होटल अथवा माल में स्थित हैं, सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। डीसी ने बताया कि कारपोरेट आफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेश के मद्देनजर शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेन्ट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक की रहेगी।


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