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30 जून तक एसएफटी फाइल नहीं की तो लगेगा जुर्माना : एसके शर्मा

जागरण संवाददाता, करनाल : इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन ¨वग के निदेशक जी

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jun 2017 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 03:01 AM (IST)
30 जून तक एसएफटी फाइल नहीं की तो लगेगा जुर्माना : एसके शर्मा
30 जून तक एसएफटी फाइल नहीं की तो लगेगा जुर्माना : एसके शर्मा

जागरण संवाददाता, करनाल : इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन ¨वग के निदेशक जीके ढल के निर्देशानुसार इंकम टैक्स अधिकारी एसके शर्मा व इंस्पेक्टर अनिल कुमार शर्मा ने स्थानीय आयकर कार्यालय में में 11 जिलों के तहसीलदार, पोस्टमास्टर के साथ बैठक की। इसमें करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला व जींद के तहसीलदार व पोस्टमास्टर मौजूद रहे। एसके शर्मा ने आयकर नियम 114बी से 114डी में जो बदलाव हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत सभी फाइलर को जमीन जायदाद की सेल परचेज, गाड़ी की सेल परचेस, पोस्ट ऑफिस में नकद व सावधि जमा करवाने के बारे में (निर्धारित सीमा के अनुसार) ऑनलाइन जानकारी देनी है। एसके शर्मा ने बताया कि सभी सरकारी विभागों को अपने अपने दायरे में एसएफटी भरना सरकार के आदेशानुसार जरूरी है। जो विभाग में 30 जून तक अपनी एसएफटी फाइल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित अवधि के बाद प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। निर्देश जारी किए गए कि वह 10 लाख रुपये के बचत डिपोजिट व अन्य डिपोजिस्ट की जानकारी विभाग को दें। स्पष्ट किया कि इस वर्ष से किसी भी अचल संपत्ति के बेचने पर 20000 से अधिक अग्रिम नकद प्राप्त करने पर आयकर अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा व सभी अनिवार्य कर ऑडिट फाइलर्स के लिए यह अनिवार्य हैं कि 2 लाख से अधिक नकद पर किसी भी तरह का सामान खरीदने व सर्विस देने पर एसएफटी के तहत ऑनलाइन सूचना दें। बैठक में फाइलर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया गया। बैठक करीब एक घंटे तक चली।


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