Move to Jagran APP

आधार, राशन या वोटर कार्ड दिखाकर बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट ले सकेंगे वरिष्ठ नागरिक

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज की बस में सफर के दौरान अगर उनके पास अपना आधार, वोटर या राशन कार्ड साथ है तो उन्हें कंडक्टर को पूरा किराया देने की जरूरत नहीं है। टिकट लेते समय आइडी के तौर पर दिखाने के बाद उन्हें किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अपने निर्देशों में उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कंडक्टरों ने निर्देशों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 02:24 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 02:24 AM (IST)
आधार, राशन या वोटर कार्ड दिखाकर बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट ले सकेंगे वरिष्ठ नागरिक
आधार, राशन या वोटर कार्ड दिखाकर बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट ले सकेंगे वरिष्ठ नागरिक

जागरण संवाददाता, करनाल : वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज की बस में सफर के दौरान अगर उनके पास अपना आधार, वोटर या राशन कार्ड साथ है तो उन्हें कंडक्टर को पूरा किराया देने की जरूरत नहीं है। टिकट लेते समय आइडी के तौर पर दिखाने के बाद उन्हें किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अपने निर्देशों में उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कंडक्टरों ने निर्देशों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

prime article banner

इन्हें मिलेगा लाभ

जारी निर्देशों के अनुसार रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पुरुष जो हरियाणा के स्थाई निवासी हैं, उन्हें किराये में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी जो चंडीगढ़, मोहाली या अन्य शहरों में रहते हैं। उन्हें भी हरियाणा क्षेत्र व अन्य राज्यों में जहां तक हरियाणा रोडवेज बसों का संचालन होता है, इस छूट का लाभ मिलेगा।

यह था नियम

अभी तक रोडवेज की बस में किराये में छूट के लिए वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ अपना सीनियर सिटीजन का कार्ड दिखाना पड़ता था। वहीं यदि सफर के दौरान उनके पास यह कार्ड नहीं होता था या जिनका यह कार्ड नहीं बना होता था तो परिचालक उनसे पूरा किराया वसूलते थे।

वर्जन-

विभाग के पास किराये में छूट न मिलने की वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें आ रही थी। वहीं सीनियर सिटीजन का कार्ड न होने पर परिचालक द्वारा जबरदस्ती उनसे पूरा किराया लेने की शिकायतें मिल रही थी। इसलिए विभाग की ओर से परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों को वोटर, राशन या आधार कार्ड आइडी के आधार पर ही किराये में 50 प्रतिशत की छूट दें। -अश्विनी डोगरा, जीएम रोडवेज करनाल।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.