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लॉकडाउन 4.0 शुरू, नियमों की होगी सख्ती से पालना

जागरण संवाददाता करनाल डीसी निशांत कुमार यादव ने कोविड-19 के लॉक डाउन के चौथे चरण जो कि 1

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 06:12 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 06:11 AM (IST)
लॉकडाउन 4.0 शुरू, नियमों की होगी सख्ती से पालना
लॉकडाउन 4.0 शुरू, नियमों की होगी सख्ती से पालना

जागरण संवाददाता, करनाल : डीसी निशांत कुमार यादव ने कोविड-19 के लॉकडाउन के चौथे चरण जो कि 18 मई से 31 मई तक चलेगा, इस दौरान लॉक डाउन की पालना करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंर्तगत आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा कि कोविड-19 के चौथे चरण में करनाल जिला में सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी वस्तुओं को छोड़कर लॉकडाउन जारी रहेगा। सभी प्रकार के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति, 10 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कोरोनिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के खुले में घूमने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी, इन व्यक्तियों को केवल स्वास्थ्य इमरजेंसी और मूलभूत जरूरतों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।

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उन्होंने कहा कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आदेशों में यह भी कहा कि कोविड-19 के चौथे चरण में भी चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों और यातायात के इंचार्ज को शारीरिक दूरी की पालना करनी होगी। उक्त आदेशों की पालना करने के लिए जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो स्थानीय पुलिस के सहयोग से आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 1860 की उपधारा 188, 269 और 270 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


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