नियम 134ए : निजी स्कूल तो क्या, ट्रस्ट स्कूल संचालक भी दाखिला नहीं दे रहे तीन को बीईओ का नोटिस
नियम 134ए में दाखिला देने में निजी के साथ-साथ ट्रस्ट स्कूल संचालक भी अड़ंगा लगा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, करनाल : नियम 134ए में दाखिला देने में निजी के साथ-साथ ट्रस्ट स्कूल संचालक भी अड़ंगा लगा रहे हैं। शहर में ट्रस्ट के स्कूल दयाल ¨सह पब्लिक स्कूल सेक्टर सात में गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। निजी स्कूल डीपीएस और वीपी इंटरनेशनल स्कूल संचालकों का भी यहीं रवैया है। इससे खफा बीईओ करनाल ने नोटिस जारी कर सोमवार तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए डेडलाइन दे दी है। साथ ही उन्हें स्कूल में नियम के तहत कितने बच्चों को एडमिशन दिया है, इसका ब्योरा भी उनके कार्यालय में जमा कराना होगा।
जिन तीन स्कूलों को नोटिस दिया गया है। उनमें 99 बच्चों का एडमिशन होना है। बता दें कि प्राइवेट स्कूल संचालक नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। कभी वे सरकार से पिछले पैसे न मिलने का तर्क देते हैं तो कभी वे फिजूल दस्तावेजों की डिमांड करके अभिभावकों के चक्कर लगवा रहे हैं। नियमित रूप से इसकी शिकायतें भी बीईओ के पास पहुंच रही हैं। इसके बाद से ही बीईओ ने स्कूलों में छापामार कार्रवाई शुरू की। शहर के तीन प्रमुख स्कूल में छापा मारने के बाद 60 बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया को बीईओ ने 2 मई को पूरा कराया था, लेकिन इसके बाद भी अन्य स्कूल बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे।
भटकने वाले 56 बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल के
जिन स्कूलों में दाखिले के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होती है। वही स्कूल अब बच्चों को तंग कर रहे हैं। शिकायतों से लेकर दाखिला न देने में इन दिनों शहर का दिल्ली पब्लिक स्कूल पहले नंबर पर है। यहां नियम के तहत अलग-अलग कक्षाओं के 64 बच्चों को स्कूल अलॉट किया था। इनमें से 8 का ही दाखिला हुआ है। वहीं दयाल ¨सह पब्लिक स्कूल सेक्टर-7 में 55 में से 23 व वीपी इंटरनेशनल स्कूल में 18 में से 7 बच्चों को एडमिशन मिला है।
बेबस होकर जारी किया नोटिस
दयाल ¨सह स्कूल मेन ब्रांच में बीईओ ने 2 मई को दौरा कर सभी 31 बच्चों को एडमिशन दिलाया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की सेक्टर-7 वाली ब्रांच ने एडमिशन देना शुरू नहीं हुआ। यहां 23 बच्चे अब भी दाखिले के लिए धक्के खा रहे हैं। ऐसे में बेबस होकर बीईओ को इस स्कूल को भी नोटिस जारी करना पड़ा। फोटो---25 नंबर है।
स्कूल प्रबंधन मनमानी नहीं चलेगी
नियम 134ए के तहत जिस बच्चे को जो स्कूल अलॉट हुआ है। उसे वहां दाखिला दिलाया जाएगा। स्कूल प्रबंधनों की मनमानी नहीं चलने देंगे। यदि सोमवार तक तीनों स्कूलों ने एडमिशन की रिपोर्ट नहीं दी तो कार्रवाई करेंगे।
-सपना जैन, बीईओ करनाल।