पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता करनाल पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंर्तगत जिला एडवाइजरी कमेटी व जिला सम
जागरण संवाददाता, करनाल :
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंर्तगत जिला एडवाइजरी कमेटी व जिला समुचित प्राधिकारी की बैठक का आयोजन सिविल सर्जन डा. योगेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें एक्ट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन करने के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंर्तगत निर्णय लेते हुए हरीश जी डिजिटल एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड केंद्र करनाल की बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को डिसमेंटल करने और उनके केंद्र के लिए एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने पर चर्चा हुई। इसी क्रम में डा. साहिल स्कैन अल्ट्रासाउंड केंद्र को स्थान बदलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। जिला नोडल अधिकारी पीएनडीटी डा. नरेश करड़वाल ने बताया कि गत वर्ष 14 दिसंबर को जिला सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंर्तगत रेड की गई। सहारनपुर के समुचित प्राधिकारी द्वारा उसकी एफआइआर केवल आइपीसी एक्ट के तहत कराई गई है। इस बारे में वहां के समुचित प्राधिकारी को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की धाराओं को भी एफआइआर में जोड़ने के बारे में पत्र लिखा गया है।
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 14 जनवरी को करनाल में भी एक अन्य सफल रेड की गई। इसमें अल्ट्रासाउंड करवाने वाले दलाल व एक आशा वर्कर के विरूद्ध सिविल लाइन थाना में एफआइआर दर्ज करवाई गई है। साथ ही 29 जनवरी को केडी अस्पताल घरौंडा अल्ट्रासाउंड मशीन को केंद्र के रिकार्ड में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंर्तगत कमियां पाई जाने पर जिला समुचित प्राधिकारी के आदेशानुसार सील कर दिया गया।
लिगानुपात पर भी विचार-विमर्श
बैठक में जिला करनाल के लिगानुपात के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया कि जनवरी 2021 में जिले का अनुपात 939 रहा है। सिविल सर्जन ने जनता से अपील की कि करनाल में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले केन्द्रों व लोगों के विरूद्ध जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर राजबाला, डा. सुमन वैद, पंकज सैनी, डा. मुनीष परूथी, उषा शर्मा, नूतन नारंग व हिदराज मौजूद रहे।