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ऋषि गैंग से अलग अपना गिरोह बना रहा था पवन

अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने की चाहत के चलते पवन ने 15 साल पहले हथियार रखना शुरू कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Aug 2019 08:53 AM (IST)Updated: Sat, 24 Aug 2019 08:53 AM (IST)
ऋषि गैंग से अलग अपना गिरोह बना रहा था पवन
ऋषि गैंग से अलग अपना गिरोह बना रहा था पवन

जागरण संवाददाता, करनाल

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अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने की चाहत के चलते पवन ने 15 साल पहले हथियार रखना शुरू कर दिया। तभी 11 मई 2004 को समालखा पुलिस थाने में उस पर हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था। वह पानीपत और करनाल कुख्यात रहे ऋषि गैंग का सदस्य बन गया। इस गैंग से जुड़कर उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। अब वह अपना गिरोह बनाना चाहता था, लिहाजा उसने दूसरे गैंग से दूरी बना ली। करीब ढाई महीने पहले हिसार जेल से पैरोल पर आने के बाद उसने यही काम किया और गिरोह को तेजी से खड़ा करने में जुट गया। इसके लिए उसने कई युवाओं को झांसे में लिया और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। इनमें करनाल और घरौंडा की दोनों वारदात शामिल हैं।

पानीपत के महावटी के रहने वाले पवन ने 2005 में समालखा के रमेश छौक्कर की हत्या कर दी। इसके बाद गैंग ने एक व्यापारी को मार डाला। इन दो वारदातों के बाद पवन का गैंग में रूतबा बढ़ गया। गिरोह के सरगना ऋषि चुलकाना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया, लेकिन कुछ साल पहले उसकी ऋषि चुलकाना से अनबन हो गई तो उसने अलग राह चुन ली। हत्या के मामले में उसे आजीवन कारवास की सजा हो गई। वह हिसार जेल में सजा काट रहा था। शार्टकट अपनाने वाले रहते थे निशाने पर

पवन ने ऐसे युवाओं को चुनना शुरू कर दिया जो शार्टकट में विश्वास रखते हैं। जो पहले कोई छोटे-मोटे अपराध भी कर चुके हैं। इन युवाओं के साथ मिलकर उसने लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मंडी और घरौंडा में व्यापारी से लूट में भी शक

करनाल और घरौंडा पेट्रोल पंप के अलावा करनाल की अनाज मंडी में आढ़ती के मुनीम के साथ ही चार लाख 10 हजार रुपये की लूट और घरौंडा में किराना व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में भी यही शक है कि इसे पवन गिरोह ने अंजाम दिया। अलबत्ता पूछताछ में ही यह बात सामने आएगी कि उसने हिसार जेल से बाहर आने के बाद कितनी वारदातों को अंजाम दिया। ये मामले हैं पवन पर दर्ज

1. 20.08.11 धारा शस्त्र अधिनियम थाना समालखा जिला पानीपत

2. 20.06.11 धारा 323, 324, 34 भादसं थाना समालखा जिला पानीपत

3. 11.05.04 धारा 307 भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम थाना समालखा जिला पानीपत

4. 19.07.05 धारा 302,34 भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम

5. .09.11 धारा 398,401 भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम थाना चांदनी बाग जिला पानीपत,

6. 07.05.05 धारा 379 भादसं थाना समालखा जिला पानीपत,

7. 13.05.05 धारा 379 भादसं थाना समालखा जिला पानीपत,

8. 13.10.2005 थाना लाइन पार वल्लभगढ़,

9. 04.08.19 धारा 08/09 एचजीसी एक्ट 1988 थाना समालखा जिला पानीपत,

10. 25.05.11 धारा 392,302 भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम थाना चांदनी बाग पानीपत,

11. 01/01.01.13 धारा 42 पी. एक्ट थाना सदर जिला करनाल,

12. 31.10.05 धारा 379 भादसं थाना सदर जिला करनाल,

13. 15.03.18 धारा 398,401 भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम थाना शहर जिला करनाल,

14. 25.02.18 धारा 379-ए भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन जिला करनाल,

15. 27.02.18 धारा 398,393,307,34 भादसं और धारा शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन करनाल,

16. 27.07.19 धारा 392,397 भा.द.स. व धारा शस्त्र अधिनियम थाना शहर करनाल

17. 28.07.19 धारा 392,452 भा.द.स. व धारा शस्त्र अधिनियम थाना घरौंडा जिला करनाल।


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