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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया, अब नौ अगस्त तक रहेगा प्रभावी

हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 12:47 AM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 12:47 AM (IST)
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया, अब नौ अगस्त तक रहेगा प्रभावी
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया, अब नौ अगस्त तक रहेगा प्रभावी

जागरण संवाददाता, करनाल

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हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियमों की पालना सु²ढ़ता से करने को कहा है। जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया है, इसके तहत आगामी नौ अगस्त तक नियमों की पालना प्रभावी ढंग से करवाने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिला स्तर पर आदेश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सप्ताह के सभी दिनों में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि होटल व माल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही रात्रि 11 बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्सिज में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत अनुसार ही मेंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति उपरांत ही खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 100 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है। स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह छह बजे से सायं आठ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। स्वीमिग पुल केवल एथेलेटिक्स/स्वीमिर्स के लिए कंपीटिशन इवेंट हेतू प्रेक्टिस के लिए खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आईटीआई, यूनिवर्सिटी, कालेज केंपस शोध आदि कार्य प्रैक्टिकल क्लास तथा डाउट क्लियर करने के लिए के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।


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