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प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले 165 बड़े डिफाल्टरों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम, फिर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता करनाल बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रापर्टी टैक्स बकायादारों ने निगम क

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 10:56 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 10:56 PM (IST)
प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले 165 बड़े डिफाल्टरों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम, फिर होगी कार्रवाई
प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले 165 बड़े डिफाल्टरों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम, फिर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, करनाल:

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बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रापर्टी टैक्स बकायादारों ने निगम कार्यालय में टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ निगम जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। निगम की कर शाखा द्वारा तीन से 10 लाख रुपये तक के 546 डिफाल्टरों और 10 लाख रूपये से ऊपर के बड़े 165 डिफाल्टरों को प्रापर्टी टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। इनमें यह चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त करने के एक सप्ताह में जो बकायादार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनकी प्रापर्टी को सील किया जाएगा। नगर निगम के उप निगम आयुक्त अरुण कुमार ने मंगलवार को निगम से जुड़े तमाम प्रापर्टी टैक्स बकायादारों से अपील कर कहा कि सरकार का एकमुश्त प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर समस्त ब्याज माफी का तोहफा अपने-आप में बड़ी घोषणा है। यही नहीं, चालू वर्ष के बिल पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट टैक्स दाताओं के लिए राहत भरी है। इसे देखते अब ऐसे बकायादार जिन्होंने अभी तक निगम कार्यालय में किसी भी तरीके से टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। बकाया टैक्स जमा कर समस्त ब्याज माफी का लाभ उठाकर बेफ्रिक हो जाने में ही समझदारी है।

निगम खजाने में अब तक जमा हुए छह करोड़ 13 लाख

उप निगमायुक्त ने बताया कि निगम के खजाने में अब तक करीब 6 करोड़ 13 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स के रूप में जमा हो पाए हैं। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने अब फिर 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स को ब्याज माफी के साथ जमा करवाने का एलान किया है। इसे देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में टैक्स जमा करवाकर चिता मुक्त हो जाएं।

आनलाइन भी भर सकते टैक्स

उप निगम आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय का रूख नहीं कर सकते, उनके लिए आनलाइन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके तहत दो वेबसाइट जारी की गई हैं, पहली, आनलाइन डाट यूएलबी हरियाणा डाट जीओवी डाट इन तथा दूसरी यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डाट ओआरजी है। नागरिक क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम से आनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।

नई आइडी नोटिस में त्रुटि तो आनलाइन करवाएं ठीक

निगम एरिया में अब तक 70 हजार से अधिक नई प्रापर्टी आइडी के नोटिस बांटे जा चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति की नई आइडी नोटिस में किसी तरह की त्रुटी है तो वह आसानी से ठीक करवाई जा सकती है। ऐसे प्रापर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डाट काम पोर्टल लांच किया गया है। संबंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही प्लाट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फैमिली आइडी व पुराने टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है। इसके लिए उसे निगम कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है।


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