नगर निगम ने हटवाए अवैध विज्ञापन
जागरण संवाददाता, करनाल: सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद नगर निगम ने शहर में जगह
जागरण संवाददाता, करनाल:
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद नगर निगम ने शहर में जगह-जगह प्रदर्शित किए गए विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए बाकायदा नगर निगम की टीम एक वाहन के साथ कई दिनों से शहर में घूमकर सड़कों पर लगे विभिन्न कंपनियों के विज्ञापनों को उतारने में लगी है। टीम द्वारा अब तक कैथल रोड पर बने ओवरब्रिज, सदर बाजार, मुगल कैनाल एरिया, सेक्टर-6, 7 व 8, बूढ़ाखेड़ा तथा एनएच-1 पर लगे 100 से भी अधिक विज्ञापन बोर्डों को उतारा गया है। यह जानकारी निगम आयुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने दी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन को लेकर जारी नोटिफिकेशन में जो नियम दिए गए हैं, उनमें स्पष्ट है कि कोई भी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान या कमर्शियल जगह पर नगर निगम से अनुमति लिए बिना अपने प्रोडक्ट या कंपनी का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकता। निगम द्वारा पहले ही शहर के दुकानदारों को एक सप्ताह का समय देकर सूचित कर दिया गया था कि वे अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापनों को स्वयं हटा लें, अन्यथा उन्हे नोटिस देकर जुर्माना किया जाएगा। उन्होने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एडवर्टिसमेंट उप नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों व संपति पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर मनाही है। नगर निगम द्वारा ऐसे सभी विज्ञापन हटाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति इस कार्रवाई में विघ्न डालकर अपना विरोध जताएगा, उसके विरूद्ध निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 3 महीने की कैद व 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।