हरियाणा सरकार ने दी राहत, प्रापर्टी टैक्स की फुल पेमेंट करने पर पूरे ब्याज में मिलेगी छूट
हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर में छूट दी है। अगर संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करके पूरे ब्याज की छूट का लाभ ले सकते हैं। वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक संपत्ति कर न देने वाले इसका लाभ सकते हैं।
करनाल, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर को लेकर बड़ी राहत दी है। संपत्ति कर के बकायादारों को ये राहत दी जा रही है। जिन्होंने वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक संपत्ति कर नहीं भरा है, वे 31 दिसंबर तक अपने बकायों का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें समस्त ब्याज की छूट का लाभ मिलेगा।
इस तरह पा सकेंगे छूट
करनाल नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि नागरिक एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपनी पुरानी प्रापर्टी आइडी दर्ज करें तथा मेक माइ पेमेंट आप्शन पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआइ आइडी के जरिए आनलाइन पेमेंट कर प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। आनलाइन टैक्स भरने से ब्याज माफी के साथ-साथ चालू वित्त वर्ष 2022-23 के टैक्स पर भी एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
अधिसूचना जारी की गई
करनाल नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सरकार की ओर से गत माह में इस राहत की अधिसूचना जारी की गई थी। जिससे यह सुविधा 15 सितंबर से प्रभावी है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर बकायादारों के लिए ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त करना न केवल सुनहरी मौका है बल्कि संपत्ति कर की अदायगी नागरिकों का कर्तव्य भी है। सम्पत्ति कर और निगम के अन्य आय स्त्रोतों से जो भी धनराशि इकठ्ठी होती है, वह शहर के विकास कार्यों पर ही खर्च कर दी जाती है। जो बकायादार सरकार की इस सुविधा को अनदेखी कर देरी से भुगतान करेगा, उस पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाएगा।
दो करोड़ हुए जमा
करनाल के नगर निगम के डीएमसी अरुण भार्गव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निगम के खजाने में करीब दो करोड़ रुपये जमा हुए हैं। सरकार की ओर से समस्त बकाया राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर समस्त ब्याज का लाभ दिए जाने की जो घोषणा की गई है, उससे संपत्ति कर में अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी होगी।