अधिग्रहित भूमि का मुआवजा समय पर न देने पर दो अफसरों को कारण बताओ नोटिस
भूस्वामियों को अधिग्रहित जमीन की अदालत से बढ़ाई गई मुआवजा राशि समय पर न देने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त जिला न्यायधीश डॉ. चन्द्रहास की अदालत ने पंचकूला में अर्बन अस्टेट हरियाणा के भूमि अर्जन कलेक्टर और एचएसवीपी करनाल के संपदा अधिकारी के खिलाफ सीपीसी के आर्डर-21 रूल-37 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जागरण संवाददाता, करनाल : भूस्वामियों को अधिग्रहित जमीन की अदालत से बढ़ाई गई मुआवजा राशि समय पर न देने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त जिला न्यायधीश डॉ. चन्द्रहास की अदालत ने पंचकूला में अर्बन अस्टेट हरियाणा के भूमि अर्जन कलेक्टर और एचएसवीपी करनाल के संपदा अधिकारी के खिलाफ सीपीसी के आर्डर-21 रूल-37 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें निर्देश दिया है कि 21 सितंबर को अदालत में पेश होकर वे इसका जवाब दें।
भूस्वामियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शक्ति ¨सह ने अदालत को बताया कि एचएसवीपी ने तरावड़ी में सेक्टर-1 स्थापित करने के लिए 30 जनवरी 2007 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत गजट अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की थी। तत्कालीन भूमि अर्जन कलेक्टर पंचकूला ने अवार्ड नंबर-8 31 दिसंबर 2009 को घोषित किया था।
इसके खिलाफ भूस्वामियों द्वारा दायर किए गए केस को मंजूर करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायधीश विमल सपरा की अदालत ने 13 नवंबर 2013 को मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला किया था। बढ़ी हुई मुआवजा राशि लेने के लिए भूस्वामियों ने अप्रैल 2014 में अपील दायर की गई थी, ¨कतु अभी तक भी पूरी राशि नहीं दी गई।