मारपीट के चार दोषियों को दो-दो साल की सजा
अदालत ने मारपीट करने के चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। मामले में पांचवें आरोपित को पुलिस पहले ही भगोड़ा करार दे चुकी है।
जासं, करनाल : अदालत ने मारपीट करने के चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। मामले में पांचवें आरोपित को पुलिस पहले ही भगोड़ा करार दे चुकी है। अधिवक्ता बाबू राम ने बताया कि सांवत गांव निवासी जोगिद्र सिंह ने 25 जून 2014 को थाना बुटाना में पांचों आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता 21 जून को पत्नी को दवा दिलाने निगदू गया था। वापस आते समय नहर के पुल पर पांचों आरोपितों गांव घोलपुरा निवासी प्रवीण कुमार, हैबतपुर गांव निवासी रिकू उर्फ काला, बलजीत, प्रदीप व गुलशन ने उसे घेर लिया और मारपीट की। अदालत में केस आने के बाद आरोपित गुलशन पेश नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा करार दे दिया गया। सोमवार का न्यायाधीश हरलीन पाल सिंह की अदालत ने अन्य चारों को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है।