48 घंटे पहले बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार : विनय प्रताप
डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है।
जागरण संवाददाता, करनाल
डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। इस समय में कोई भी उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा, नुक्कड़ सभाएं और रोड-शो नहीं कर पाएगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में किसी भी तरह की चुनाव प्रचार सामग्री को सिनमेटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित और प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 48 घंटे की इस अवधि के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक कार्यक्रम, थियेटर कार्यक्रम व अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता।
प्रत्येक जनसभा, रोड-शो और अन्य चुनावी सभाओं में लगने वाले टेंट, कुर्सियां, स्टेज, शामिल होने वाले वाहनों, ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों के लिए की जाने वाली जलपान की व्यवस्था सहित सभी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिगकराई जा रही है, जिसके आधार पर प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार खर्च का मूल्यांकन किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रत्याशी 28 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकता है। निजी संस्थानों को देना होगा वैतनिक अवकाश
डीसी ने बताया कि जिला में स्थित सभी दुकानदारों और व्यावसायिक संस्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उन्हें अवकाश देना अनिवार्य है। श्रम और समझौता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस दिन ऐसे संस्थानों पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को वैतनिक अवकाश की सुविधा मिले।