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उपभोक्ता का राशन हजम नहीं कर सकेंगे डिपो धारक

जागरण संवाददाता, जींद : जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजेश कुमार आर्य ने शुक्रवार को दैनिक

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Jun 2017 01:04 AM (IST)Updated: Sat, 24 Jun 2017 01:04 AM (IST)
उपभोक्ता का राशन हजम नहीं कर सकेंगे डिपो धारक
उपभोक्ता का राशन हजम नहीं कर सकेंगे डिपो धारक

जागरण संवाददाता, जींद : जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजेश कुमार आर्य ने शुक्रवार को दैनिक जागरण कार्यालय में फोन पर लोगों की समस्याएं सुनीं और विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। करीब सवा घंटे तक चले कार्यक्रम में डीएफएससी ने 25 से ज्यादा लोगों की शिकायतें सुनीं। यही नहीं, एक उपभोक्ता दैनिक जागरण कार्यालय में ही डीएफएससी को अपनी समस्या बताने पहुंच गया। हेलो जागरण कार्यक्रम के तहत फोन पर ज्यादातर लोगों ने राशन न मिलने की समस्या बताई। कुछ लोगों का कहना था कि मशीन में उनका अंगूठा मैच नहीं कर रहा है तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें दो-तीन महीने से राशन नहीं मिल रहा है। कई राशन डिपो धारकों ने भी फोन पर अपनी समस्याएं बताईं। राशन न मिलने की समस्या बताने वाले उपभोक्ताओं को डीएफएससी ने कहा कि पहले वे अपना आधार ¨लक करवा लें। इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो उनसे कार्यालय में मिलकर संपर्क करें। डीएफएससी राजेश आर्य ने बताया कि आनलाइन रिकार्ड होने के बाद अब कोई भी डिपो धारक किसी उपभोक्ता का राशन नहीं रख सकेगा। राशन कार्ड आधार से ¨लक होने के बाद पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो गई है।

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शिकायत : राशन कार्ड में आधार ¨लक करवाना है, इसके लिए क्या करना होगा?

जवाब : विभाग द्वारा आनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसी भी राशन डिपो पर जाकर पीओएस मशीन पर आधार ¨लक करवा सकते हैं। एक जून से उसी उपभोक्ता को राशन मिलेगा, जिसका राशन कार्ड आधार के साथ ¨लक है।

शिकायत : बुढ़ाखेड़ा गांव निवासी सुभाष ने डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत दी कि डिपो होल्डर हर माह राशन नहीं दे रहा है।

जवाब : आनलाइन रिकॉर्ड होने के बाद किसी भी सूरत में डिपो होल्डर किसी का राशन नहीं रख सकता है। उसने पीओएस मशीन पर जितना राशन दिया है, उतना ही आनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज होगा। आधार ¨लक नहीं होने की वजह से राशन रूक सकता है। इसलिए अगर आधार ¨लक नहीं करवाया है, तो राशन कार्ड के साथ आधार ¨लक करवाएं।

शिकायत : सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मित्तल ने शिकायत दी कि शहर में काफी लोगों ने गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाए हुए हैं, जबकि पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे हैं।

जवाब : जो लोग पात्र नहीं है, उनके बीपीएल की सूची से नाम काटे गए हैं। अगर उनकी नजर में कोई अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहा है, उसकी कार्यालय में शिकायत दें। विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा राशन वितरण का पूरा रिकॉर्ड इसी उद्देश्य से आनलाइन किया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।

शिकायत : ईक्कस गांव निवासी असलम ने डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत दी कि पिछले महीने वह डिपो पर राशन लेने गया था, उस समय डिपो होल्डर घर नहीं मिला। बाद में दोबारा गया तो उसने राशन देने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह इस महीने का राशन बांट चुका है।

जवाब : नई प्रणाली के तहत जिस महीने का राशन आया है, वह राशन केवल उसी महीने मिलेगा। राशन कार्ड धारक के पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाए बगैर डिपो होल्डर राशन नहीं रख सकता है। वह राशन विभाग के पास वापस चला जाता है। अगर डिपो होल्डर ने कोई गड़बड़ी की है, तो उसकी जांच करवाई जाएगी।

शिकायत : रूप नगर निवासी राज रानी ने शिकायत दी कि उन्हें तीन साल से राशन नहीं मिल रहा है। डिपो होल्डर के पास गए, तो उसने उनके नाम का राशन नहीं आने की बात कही।

जवाब : अगर तीन साल से राशन नहीं मिल रहा है, तो उनका लिस्ट से नाम कट गया होगा। वह कार्यालय में आकर लिस्ट में अपना नाम चेक करवाएं। अगर उनका लिस्ट में नाम है, तो उन्हें राशन क्यों नहीं मिल रहा, इसकी जांच करवाई जाएगी।

शिकायत : अमरगढ़ गांव निवासी कुलदीप ने फोन कर जानकारी मांगी कि बीपीएल सर्वे के लिए प्रशासन की तरफ से उनके गांव में कोई नहीं पहुंचा। उनके गांव में सर्वे कब होगा?

जवाब : अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है। जुलाई में बीपीएल का सर्वे शुरू होने की संभावना है। सर्वे में शामिल होने के लिए एडीसी कार्यालय में आवेदन करें। इसके बाद टीम सर्वे करने के लिए घर पहुंचेगी। अगर सर्वे में उनका परिवार पात्र पाया जाता है, तो उन्हें बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

शिकायत : भिवानी रोड निवासी जोगेंद्र ने फोन कर नया राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत दी और राशन कार्ड बनवाने की अपील की।

जवाब : 30 जून तक पुराने राशन कार्ड मान्य हैं। एक माह बाद नए राशन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। अगर उनका परिवार बीपीएल, ओपीएच व एएवाई की श्रेणी में नहीं आता है, तो उन्हें राशन कार्ड की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी भी सरकारी सेवा के लिए आधार व दूसरी किसी एक आईडी से भी काम चल जाता है। अगर गैस कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए आधार कार्ड व बैंक खाते की कॉपी काफी है। गैस कनेक्शन के लिए कोई राशन कार्ड की मांग करता है, तो उसकी शिकायत करें।

शिकायत : भिवानी रोड वाल्मीकि बस्ती निवासी कर्मबीर ने शिकायत दी कि ओपीएच श्रेणी में नाम आने के बावजूद राशन नहीं मिल रहा है।

जवाब : डिपो होल्डर किसी का राशन नहीं रख सकता है। जो पात्र व्यक्ति है, उसे राशन मिलेगा। उन्होंने राशन कार्ड के साथ आधार ¨लक नहीं करवाया होगा, इसलिए उनका राशन लिया होगा। अपने नजदीकी राशन डिपो जाकर राशन कार्ड आधार के साथ ¨लक करवाएं।

दैनिक जागरण कार्यालय पहुंचा उपभोक्ता

तीन महीने से राशन न मिलने की शिकायत लेकर एक उपभोक्ता दैनिक जागरण कार्यालय में पहुंच गया। रोहतक रोड स्थित गुरुद्वारा कॉलोनी के राकेश गुप्ता ने डीएफएससी से कहा कि उनके राशन कार्ड पर पांच सदस्यों का हर महीने 20 किलो राशन मिलता था। बीते तीन महीने से राशन मिलना बंद हो गया है। डीएफएससी राजेश कुमार आर्य ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में मिलने के लिए कहा।


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