करनाल में हलवाई को मिली 20 साल की कैद, घर में नहा रही नाबालिग से किया था दुष्कर्म
करनाल के तरावड़ी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2021 में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 32 वर्षीय हलवाई सुनील को 20 साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने बाथरूम में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
-1764435594424.webp)
करनाल में हलवाई को मिली 20 साल की कैद। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, करनाल। तरावड़ी क्षेत्र के एक घर में नहा रही साढ़े 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 32 वर्षीय हलवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 16 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने 12 लोगों की गवाही और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को फैसला सुनाया है। मामला जून 2021 का है।
जिला न्यायवादी डा. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अमन कौशिक ने की है। उन्होंने बताया कि तरावड़ी थाना में नाबालिग लड़की की माता ने 25 जून 2021 को शिकायत दी थी कि 24 जून 2021 को वह और उसका पति काम से घर से बाहर गए थे।
उसकी साढ़े वर्षीय नाबालिग बेटी घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी। इसी दौरान सुनील ने बाथरूम में घुसकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी गई। जब वह घर पहुंची तो बेटी ने उसको सारी बातें बताई।
तरावड़ी थाना पुलिस ने हलवाई सुनील के खिलाफ पोक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। लड़की का सिविल अस्पताल से मेडिकल करवाया और पीड़िता के 164 के ब्यान करवाए गए। सीडब्ल्यूसी से भी काउंसिलिंग कराई गई। पुलिस ने दोषी को आठ जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सजा सुनाई गई तो दोषी को कोई अफसोस भी नहीं था।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।