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किसानों को पेंशन का लाभ देने के लिए गांवों में लगाए जाएंगे कैंप

अंतरिम बजट 2019 में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देश के किसानों को मजबूती देने के लिए उन्हें हर साल 6 हजार रुपये पेंशन देने की जो घोषणा की थी, उस पर हरियाणा में बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने वीडियो कॉन्फ्रें¨सग के जरिए चंडीगढ़ से प्रदेश के सभी जिलों के डीसी के साथ इस स्कीम को लेकर जानकारी देने के साथ-साथ इस पर अमल करने के निर्देश दिए। करनाल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 08:44 AM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 08:44 AM (IST)
किसानों को पेंशन का लाभ देने के लिए गांवों में लगाए जाएंगे कैंप
किसानों को पेंशन का लाभ देने के लिए गांवों में लगाए जाएंगे कैंप

जागरण संवाददाता, करनाल : अंतरिम बजट 2019 में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देश के किसानों को मजबूती देने के लिए उन्हें हर साल 6 हजार रुपये पेंशन देने की जो घोषणा की थी, उस पर हरियाणा में बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है। लक्ष्य है कि चालू माह में ही पात्र किसानो को 2 हजार रुपये की पहली किस्त दी जानी है। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने वीडियो कॉन्फ्रें¨सग के जरिए चंडीगढ़ से प्रदेश के सभी जिलों के डीसी के साथ इस स्कीम को लेकर जानकारी देने के साथ-साथ इस पर अमल करने के निर्देश दिए।

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करनाल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया के अतिरिक्त जिला राजस्व अधिकारी राजबीर धीमान, उप कृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक, जिला बागवानी अधिकारी, डीआइओ व एडीआइओ उपस्थित रहे।

4.9 एकड़ से कम भूमि के किसानों को मिलेगा लाभ

डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम की बजट में घोषणा होने के बाद ही यह हरियाणा प्रदेश में लागू हो गई है। स्कीम के तहत प्रत्येक वह किसान जिसके पास 2 हैक्टेयर से कम (4.9 एकड़ से कम या 40 कनाल) भूमि की जोत है, वह इसका लाभ लेने के पात्र है। इसमें एक किसान के बजाय परिवार को यूनिट माना गया है। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी और अव्यस्क बच्चों को परिवार माना गया है।

उन्होंने बताया कि यदि एक परिवार की जमीन कई जगह यानि कई हदबस्तों में है, तो वह कुल मिलाकर 2 हैक्टेयर से कम होनी चाहिए। यदि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक या जिसके नाम जमाबंदी होगी, उसे ही किसान पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि बराबर के हिस्सेदार हैं तो व्यस्क यानि सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति पात्र होगा। मुजारा या काश्तकार को भी पात्र नही माना गया है।

11 फरवरी से गांवों में लगाए जाएंगे कैंप

करनाल जिला में इस स्कीम के सही क्रियान्वन के लिए शनिवार 9 व 10 फरवरी को जिला के सभी गांव में मुश्तरी मनादी करवाकर किसानों को जानकारी दी जाएगी और फिर 11 फरवरी से ही गांववार कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। ग्राम सचिवालय या पंचायत घर में पात्र किसानों को इस स्कीम की पेंशन के फार्म वितरित करने के बाद उन्हे भरवाकर एकत्र किया जाएगा। भरे हुए फार्म को संबंधित ग्राम सचिव व पटवारी तसदीक करेंगे। उनके साथ नंबरदार यानि तीन सदस्यों की टीम के हस्ताक्षर होंगे। जैसे ही गांव वार किसानों की सूचियां तैयार हो जाएंगी, उन्हे जिला मुख्यालय पर डीआइओ कार्यालय के मार्फत प्रधानमंत्री किसान स्कीम के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।


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