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कैरीबैग के पांच रुपये लेने पर एनडीआरआइ के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस

एशिया के सबसे बड़े डेयरी फार्म एनडीआरआइ की ओर से उपभोक्ताओं से कैरी बैग की कीमत लेने पर आरटीआइ कार्यकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 07:43 AM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 07:43 AM (IST)
कैरीबैग के पांच रुपये लेने पर एनडीआरआइ के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस
कैरीबैग के पांच रुपये लेने पर एनडीआरआइ के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस

जासं, करनाल : एशिया के सबसे बड़े डेयरी फार्म एनडीआरआइ की ओर से उपभोक्ताओं से कैरी बैग की कीमत लेने पर आरटीआइ कार्यकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने एनडीआरआइ को नोटिस जारी कर 15 मई को जवाब देने के लिए कहा है।

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उपभोक्ता अदालत में केस दायर करने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश शर्मा ने कहा है कि वे 20 अप्रैल को एनडीआरआइ के मेन गेट के अंदर बने सेल काउंटर पर दूध की थैलियां और आइसक्रीम लेने गए थे। जब उनसे बिल मांगा गया तो सामने आया कि उपभोक्ता से कैरी बैग के नाम पर पांच रुपये वसूले लिए। विरोध किया और आपत्ति दर्ज कराई तो सेल काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि वे हर उपभोक्ता से कैरी बैग के पांच रुपये लेते हैं। ऐसे एनडीआरआइ की तरफ से आदेश हैं। जब एनडीआरआइ में किसी ने सुनवाई नहीं की तो राजेश शर्मा उपभोक्ता अदालत पहुंचे और केस दायर किया।


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