संवाद सहयोगी, घरौंडा : राज्य सरकार ने किसानों को 31 दिसंबर तक एक मुश्त ऋण निपटान योजना लागू की हुई है। अतिदेय किसान ऋणी अपने खाते का बीती 30 सितंबर तक का आधा ब्याज व पूरा जुर्माना ब्याज माफ करवाकर अपने ऋण खाते का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दि करनाल जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान निदेशक प्रेम गुप्ता ने बताया कि यह योजना बहुत ही सीमित समय के लिए है। इसलिए किसानों को समय से संबंधित शाखाओं से संपर्क करके अपने खाते का विवरण जानकार ऋण राशि का भुगतान करना चाहिए।
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