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शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद

नशे की चपेट आ रहे बच्चों की शिक्षा विभाग को मिल रही थी शिकायतें, इसलिए जारी किए निर्देश्

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Sep 2018 11:47 PM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 11:47 PM (IST)
शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद
शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद

नशे की चपेट आ रहे बच्चों की शिक्षा विभाग को मिल रही थी शिकायतें, इसलिए जारी किए निर्देश जागरण संवाददाता, करनाल

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शिक्षण संस्थानों के नजदीक अब तंबाकू उत्पाद बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में यह भी कहा गया कि यदि अब संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की ब्रिकी हुई तो इसके लिए स्कूल मुखिया जिम्मेदार होंगे। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेता पर कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की प्रति विभाग की ओर से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा को भी भेजी है। इसलिए लिया विभाग ने निर्णय

अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग के पास लगातार बच्चों के नशे की चपेट में आने की शिकायतें पहुंच रही थी। इसलिए विभाग ने सख्ती करते हुए यह निर्णय लिया है। आदेशों में तंबाकू उत्पादों को 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को बेचना भी वर्जित रहेगा। एनसीपीआर भी जारी कर चुका है गाइडलाइन्स

शिक्षा विभाग से पहले नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स भी बच्चों की ओवरआल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर सेफ्टी मैन्युअल जारी कर चुका है। इसमें भी स्कृलों के नजदीक बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन यह आदेश केवल शिक्षण संस्थान के 50 मीटर के दायरे में ही लागू थे। कैंटीन में जंक फूड ब्रिकी पर पहले लग चुकी रोक

शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सख्ती दिखा रहा है। इसी माह 7 सितंबर को भी शिक्षा विभाग ने पत्र जारी स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ रहें और कैंटीन से सिर्फ उन्हें अच्छा खाना मिले। आदेशों की पालना हो रही या नहीं, टीम करेगी जांच

विभाग की ओर से जारी आदेशों की पालना स्कूलों में हो रही है या नहीं। इसकी जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। इसका नेतृत्व जिले के खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। जांच टीम प्रत्येक स्कूल के हालात की रिपोर्ट को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को भेजेगी। फोटो---23 नंबर है।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों को सभी स्कूल ¨प्रसिपलों को भेज दिया है। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास बच्चों के नशे की चपेट में आने की काफी शिकायतें पहुंच रही थी। इसलिए अब सख्ती से पेश आने की हिदायत दी गई है।

-शमशेर ¨सह सिरोही, डीईईओ करनाल।


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