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उपलाना गांव के खाद्य पदार्थ विक्रेता हुए ट्रेंड

उपलाना करनाल जिले का पहला गांव बन गया है जहां के सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता प्रशिक्षित हो गए हैं। जिला अधिकारियों ने व्यापारियों की सराहना की है और अपील की है कि सभी व्यापारी सरकार की इस योजना का फायदा लें।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Dec 2019 01:54 AM (IST)Updated: Mon, 23 Dec 2019 01:54 AM (IST)
उपलाना गांव के खाद्य पदार्थ विक्रेता हुए ट्रेंड
उपलाना गांव के खाद्य पदार्थ विक्रेता हुए ट्रेंड

संवाद सहयोगी, असंध :

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उपलाना करनाल जिले का पहला गांव बन गया है जहां के सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता प्रशिक्षित हो गए हैं। जिला अधिकारियों ने व्यापारियों की सराहना की है और अपील की है कि सभी व्यापारी सरकार की इस योजना का फायदा लें। उपलाना गांव की ब्राह्मण चौपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रेनर वरुण ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को फूड सेफ्टी के गुण सिखाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारियों के लिए नियमों पर सख्ती करते हुए फूड सेफ्टी ट्रेनिग एंड सर्टिफिकेशन यानी एफओएसटीएसी (फॉस्टैक) लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश के हर फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफबीओ) अर्थात खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारी को इस योजना के तहत ट्रेंड और सर्टिफाइड होना अनिवार्य होगा। कारोबारियों को इस योजना के तहत एक स्थान पर एकत्रित कर ट्रेनिग प्रदान कर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े हर छोटे-बड़े कारोबारी के लिए ट्रेनिग लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है।

घर पर मिल रही सुविधा

खास यह है कि इस योजना का लाभ सरकार घर द्वार पर ही दे रही है। व्यापारियों को काम छोड़कर नहीं जाना पड़ता, बल्कि प्रशिक्षक उनके पास जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। हर प्रशिक्षु कारोबारी को गोल्डन रूल्स ऑफ एफएसएसएआई, हेड मास्क, एप्रेन और माउथ मास्क भी प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान ही कारोबारियों का पंजीकरण कर उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

असंध ट्रेनिग इंचार्ज कुलदीप ने बताया कि शासन ने खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता और विक्रय करने वालों के लिए अब खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। एफएसएसएआइ (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के निर्देश पर खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माताओं और विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है।


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