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गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापी तो होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव उम्मीदवार भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री पोस्टर पफ्लेट होर्डिग छपवाते हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 08:46 AM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 08:46 AM (IST)
गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापी तो होगी कार्रवाई
गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापी तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, करनाल : विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने चुनाव के दौरान गैरकानूनी ढंग से प्रचार-प्रसार सामग्री न छापने के लिए प्रिटिग प्रेस संचालकों का आह्वान किया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव उम्मीदवार भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, पफ्लेट, होर्डिग छपवाते हैं। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कोई भी प्रिटर अथवा प्रिटिग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री छापकर नहीं दे सकता। प्रचार सामग्री पर प्रेस का नाम, संपर्क नंबर, सामग्री संख्या का मुद्रित होना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। सामाजिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पालना करनी जरूरी है।


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